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Kanpur News: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को तीन तीन साल की सजा

Fri, 13 Oct 2023 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 13 Oct 2023 12:31 AM IST
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Two culprits sentenced to three years in Gangster Act
कानपुर देहात । गजनेर पुलिस द्वारा दो साल पहले क्षेत्र के दो लोगों पर की गई गैंगस्टर मामले की गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि गजनेर पुलिस ने अंकित कुमार व पूतन उर्फ अनुज तिवारी पर दो साल पहले नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस ने विवेचना बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम (गैंगस्टर) दुर्गेश की कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को मामले में आरोपियों की ओर से अपराध स्वीकार करने के दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।
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