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Kanpur News: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को दो साल की सजा

Thu, 25 Jul 2024 05:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 25 Jul 2024 05:04 AM IST
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Two convicts sentenced to two years in Gangster Act
कानपुर देहात। अकबरपुर पुलिस ने क्षेत्र के दो आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अकबरपुर पुलिस ने वर्ष 2021 में क्षेत्र के गांधी नगर निवासी राजा सिंह व मेवाती मोहाल निवासी इस्लाम के खिलाफ थाना में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर उन पर गैंगेस्टर की कार्यवाही की थी। साथ ही मामले की विवेचना कर आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे।
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मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम पूनम सिंह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए उन्हें दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने की दशा में प्रत्येक दोषी को सात दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा काटने के आदेश दिए हैं।
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