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Kanpur News: महिलाओं से मारपीट में दो भाई, पिता समेत चार को सजा
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इटावा। मामूली बात पर महिला व उसकी ननद के साथ मारपीट के आठ साल पुराने मामले में कोर्ट ने दो भाइयों, पिता समेत चार को चार-चार साल की सजा सुनाई है। नगरिया लोलपुर बकेवर के रहने वाले जवाहरलाल ने बकेवर थाने में 16 मई वर्ष 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 15 मई की शाम को उसकी गाय पड़ोस में रहने वाले श्रीकृष्ण के दरवाजे पर चली गई।
इसी बात पर श्रीकृष्ण, उसके भाई पप्पू, श्रीकृष्ण के बेटे निखिल कठेरिया व मोहर सिंह ने गाय को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बचाने पहुंचीं पुत्रवधू कंचन, पत्नी विमलादेवी व बेटी रचना को धमकी देकर भगा दिया। तीनों घर में जाकर छुप गईं, लेकिन इन लोगों ने घर में घुसकर कंचन व रचना को जमकर पीटा।
पेट में चोट लगने से कंचन के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई एडीजे कोर्ट नंबर एक में हुई। न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने चारों को दोषी मानते हुए चार चार साल की सजा व आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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इसी बात पर श्रीकृष्ण, उसके भाई पप्पू, श्रीकृष्ण के बेटे निखिल कठेरिया व मोहर सिंह ने गाय को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। बचाने पहुंचीं पुत्रवधू कंचन, पत्नी विमलादेवी व बेटी रचना को धमकी देकर भगा दिया। तीनों घर में जाकर छुप गईं, लेकिन इन लोगों ने घर में घुसकर कंचन व रचना को जमकर पीटा।
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पेट में चोट लगने से कंचन के गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई एडीजे कोर्ट नंबर एक में हुई। न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने चारों को दोषी मानते हुए चार चार साल की सजा व आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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