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पुराने वाहनों में एक दिसंबर तक लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
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कानपुर देहात। पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में वाहन स्वामियों को राहत दी गई है। उन्हें आगामी एक दिसंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। इसके बाद जिन वाहनों में यह नंबर प्लेट नहीं लगी होगी। उनका ट्रांसफर, पंजीयन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति या फिर पता परिवर्तन की कार्रवाई रोक दी जाएगी। फिटनेस प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा।
परिवहन विभाग की ओर से पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का मौका वाहन स्वामियों को दिया गया था। एआरटीओ कार्यालय में पुरानी नंबर प्लेट लगे वाहनों के ट्रांसफर, पंजीयन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति, पता परिवर्तन व फिटनेस आदि जारी की जा रही थी। लेकिन अब इसपर रोक लग गई है। पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि 19 अक्टूबर के बाद अब जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी। उन्हीं वाहनों के ट्रांसफर की कार्रवाई हो सकेगी। नियम पूरे करने वाले वाहनों का ही फिटनेस होगा।
बुधवार को उपसंभागीय परिवहन कार्यालय के आरआई सतेंद्र सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह की ओर से संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब वाहन स्वामियों को हरहाल में एक दिसंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगवानी होगी।
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परिवहन विभाग की ओर से पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का मौका वाहन स्वामियों को दिया गया था। एआरटीओ कार्यालय में पुरानी नंबर प्लेट लगे वाहनों के ट्रांसफर, पंजीयन प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति, पता परिवर्तन व फिटनेस आदि जारी की जा रही थी। लेकिन अब इसपर रोक लग गई है। पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि 19 अक्टूबर के बाद अब जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी। उन्हीं वाहनों के ट्रांसफर की कार्रवाई हो सकेगी। नियम पूरे करने वाले वाहनों का ही फिटनेस होगा।
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बुधवार को उपसंभागीय परिवहन कार्यालय के आरआई सतेंद्र सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह की ओर से संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब वाहन स्वामियों को हरहाल में एक दिसंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगवानी होगी।
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