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Kanpur News: छेड़छाड़ में दो दोषियों को तीन साल की सजा

Wed, 18 Oct 2023 12:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Wed, 18 Oct 2023 12:58 AM IST
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Three years imprisonment to two culprits in molestation
कानपुर देहात। सजेती क्षेत्र में करीब नौ साल पहले एक नाबालिग से छींटाकशी करते हुए छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-13 कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने दो आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए तीन तीन साल की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राम रक्षित शर्मा ने बताया कि सजेती क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी नाबालिग लड़की 17 जून 2014 की शाम घर का कूड़ा फेंकने बाहर गई थी। उसी दौरान गांव के रहने वाले रामराज और उसका साथी हमीरपुर के चंदुलीतीर निवाली रामजी उसकी नाबालिग लड़की के पीछे पीछे चलते हुए छींटाकशी करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की । मामले में पुलिस ने विवेचना कर दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए तीन तीन साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों पर सात - सात हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।
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