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Kanpur News: जानलेवा हमले में दोषी दंपती समेत तीन को चार साल की कैद
Sat, 31 Oct 2026 12:31 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 31 Oct 2026 12:31 AM IST
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कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के हिम्मापुरवा गांव वर्ष 2014 में जमीनी विवाद को लेकर किए गए जानलेवा हमले के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में चल रही थी। अदालत ने शुक्रवार को तीन अभियुक्तों को चार-चार साल की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
हिम्मापुरवा निवासी मंजू देवी ने पांच अगस्त 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि जमीन के हिस्सा बंटवारा को लेकर गांव के कमलेश, उनकी पत्नी विमला व भाई नीरज ने परिवार की मीना देवी पर लाठी-डंडों व चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।
इस मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की। साथ ही विवेचना करते हुए 19 दिसंबर 2014 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए। इस मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एडीजे-प्रथम रजत सिन्हा की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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हिम्मापुरवा निवासी मंजू देवी ने पांच अगस्त 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि जमीन के हिस्सा बंटवारा को लेकर गांव के कमलेश, उनकी पत्नी विमला व भाई नीरज ने परिवार की मीना देवी पर लाठी-डंडों व चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं।
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इस मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की। साथ ही विवेचना करते हुए 19 दिसंबर 2014 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए। इस मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एडीजे-प्रथम रजत सिन्हा की अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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