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Kanpur News: दुर्घटना में सार्जेंट की मौत पर परिवार को मिलेगा दो करोड़ मुआवजा
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कानपुर। भारतीय वायुसेना में सार्जेंट की दुर्घटना में हुई मौत पर परिजनों को एक करोड़ 58 लाख 90 हजार 275 रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उत्तरी के पीठासीन अधिकारी अरविंद कुमार उपाध्याय ने बीमा कंपनी को दिया है। कंपनी को मुकदमा दाखिल होने से भुगतान की तारीख तक सात प्रतिशत ब्याज भी देना होगा। ब्याज सहित यह रकम लगभग दो करोड़ हो जाएगी।
उन्नाव के अहरौरा धानीखेड़ा निवासी योगेश सिंह 31 मई 2022 को मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल कानपुर के हरजिंदरनगर जा रहे थे। ऊंचगांव रोड पर गलत दिशा से आ रही कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी जिससे योगेश की मौत हो गई थी। योगेश भारतीय वायुसेना में सार्जेंट थे और 95 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पाते थे। अधिवक्ता ने बताया कि योगेश के परिवार में उनकी पत्नी अर्चना सिंह, 11 वर्षीय बेटी रुद्रांशी भदौरिया, योगेश की मां सुनीता देवी व पिता राजेश नारायण सिंह थे। चारों की ओर से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उत्तरी की अदालत में कार चालक लखनऊ के इंद्रानगर निवासी सचिन कुमार और कार की बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. के खिलाफ वर्ष 2022 में वाद दाखिल किया गया था। आदेश के तहत मृतक की पत्नी को 68,90,275 रुपये क्षतिपूर्ति और संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि का ब्याज मिलेगा जबकि बेटी को 50 लाख और माता-पिता को 20-20 लाख रुपये दिए जाएंगे।
अधिवक्ता ने कोर्ट में बहस के दौरान तर्क रखा कि दुर्घटना में मृतक योगेश भारतीय वायुसेना में सार्जेंट था। जिरह के दौरान कार चालक सचिन ने बताया था कि दुर्घटना में कार का टायर फट गया था। उसके बाद गाड़ी वहीं खड़ी करके वह घर चला गया था। योगेश को देखा तक नहीं था कि सिर्फ चोट लगी है या वह मर गया है। न तो एंबुलेंस को फोन किया और न ही पुलिस को सूचना दी थी। अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क रखा था कि योगेश की मौत से सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि देश को भी क्षति हुई है। अगर योगेश को सही समय में इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती।
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उन्नाव के अहरौरा धानीखेड़ा निवासी योगेश सिंह 31 मई 2022 को मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल कानपुर के हरजिंदरनगर जा रहे थे। ऊंचगांव रोड पर गलत दिशा से आ रही कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी जिससे योगेश की मौत हो गई थी। योगेश भारतीय वायुसेना में सार्जेंट थे और 95 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पाते थे। अधिवक्ता ने बताया कि योगेश के परिवार में उनकी पत्नी अर्चना सिंह, 11 वर्षीय बेटी रुद्रांशी भदौरिया, योगेश की मां सुनीता देवी व पिता राजेश नारायण सिंह थे। चारों की ओर से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उत्तरी की अदालत में कार चालक लखनऊ के इंद्रानगर निवासी सचिन कुमार और कार की बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. के खिलाफ वर्ष 2022 में वाद दाखिल किया गया था। आदेश के तहत मृतक की पत्नी को 68,90,275 रुपये क्षतिपूर्ति और संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि का ब्याज मिलेगा जबकि बेटी को 50 लाख और माता-पिता को 20-20 लाख रुपये दिए जाएंगे।
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अधिवक्ता ने कोर्ट में बहस के दौरान तर्क रखा कि दुर्घटना में मृतक योगेश भारतीय वायुसेना में सार्जेंट था। जिरह के दौरान कार चालक सचिन ने बताया था कि दुर्घटना में कार का टायर फट गया था। उसके बाद गाड़ी वहीं खड़ी करके वह घर चला गया था। योगेश को देखा तक नहीं था कि सिर्फ चोट लगी है या वह मर गया है। न तो एंबुलेंस को फोन किया और न ही पुलिस को सूचना दी थी। अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क रखा था कि योगेश की मौत से सिर्फ परिवार को ही नहीं बल्कि देश को भी क्षति हुई है। अगर योगेश को सही समय में इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती।
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