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बिकरू कांड: आरोपी खुशी के मामले में पूरी नहीं हुई दरोगा से जिरह, अब 20 सितंबर को होगी सुनवाई

Wed, 07 Sep 2022 01:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर देहात Published by: कानपुर ब्यूरो Updated Wed, 07 Sep 2022 01:03 AM IST
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Bikru Case: cross-examination of accused was not completed, hearing will be held on September 20
खुशी दुबे - फोटो : अमर उजाला

बिकरू कांड के मुख्य मामले में आरोपी खुशी दुबे के केस में मंगलवार को अभियोजन के गवाह दरोगा कुंवर पाल से बचाव पक्ष ने जिरह की। समय कम होने से जिरह पूरी नहीं हो सकी। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 सितंबर तय की है।

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चौबेपुर में दो जुलाई 2020 को हुए बिकरू कांड के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को भी मुख्य मामले में आरोपी बनाया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में चल रही है।
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मामले में दरोगा कुंवर पाल के बयान अदालत में पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। अब बचाव पक्ष जिरह कर रहा है। मंगलवार को दरोगा अदालत में पेश हुए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि अभियोजन के गवाह से घटना के संबंध में जिरह की गई है। समय कम होने के कारण मंगलवार को जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 20 सितंबर तय की है। जिरह के दौरान खुशी अदालत में मौजूद रही।

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नहीं पहुंचा गवाह, दूसरे की आईडी से सिम लेने के मामले में सुनवाई टली
बिकरू कांड के बाद चौबेपुर पुलिस ने खुशी दुबे को दूसरे की आईडी से लिए सिम का प्रयोग करने के मामले में भी आरोपी बनाया है। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। मामले में वादी समेत कई गवाहों की गवाही बोर्ड के समक्ष हो चुकी है। बचाव पक्ष की तरफ से गवाहों से जिरह भी की जा चुकी है। पूर्व तिथि पर अभियोजन पक्ष के एक अन्य गवाह को तलब किया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि मंगलवार को गवाह के नहीं आने से सुनवाई नहीं हो सकी है। बोर्ड ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है।

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