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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति
ब्यूरो/अमर उजाला, कानपुर देहात
Updated Wed, 11 Feb 2015 01:23 AM IST
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तालाब, पोखर, चारागाह और कब्रिस्तान से अवैध कब्जे हटाए
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जाएंगे। जिलाधिकारी ने अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश अधीनस्थों को जारी
किए है।
उत्तर प्रदेश शासन की ओर से शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम सभाओं के तालाब,पोखर, चारागाह एवं कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जों, अतिक्रमणों के संबंध में शिकायतें प्राप्त करने, उनकी जांच कराने एवं जांच के आधार पर अवैध कब्जा हटवाने के लिए समितियों का गठन किया गया है।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने अधीनस्थों की बैठक कर कब्जों के बाबत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी मासूम अली सरवर की अध्यक्षता में गठित समिति के अध्यक्ष/ जिलाधिकारी ने बताया कि समिति ग्राम सभाओं/शहरी/नगर पालिका क्षेत्र की सार्वजनिक उपयोग की भूमि तथा तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान आदि की जमीन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाया जाएगा।
कोई भी ग्राम सभा/शहरी क्षेत्र का व्यक्ति या सदस्य, ग्राम सभाओं/शहरी क्षेत्र की सार्वजनिक भूमि पर स्थित तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान आदि की भूमि पर हो रहे अथवा पूर्व से हुए अवैध कब्जों/अतिक्रमणों के संबंध में अपनी शिकायत उपरोक्त समिति में किसी के भी समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसमें जांच, सुनवाई एवं अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने का अनुश्रवण उपरोक्त समिति द्वारा किया जाएगा तथा ऐसी शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।
उत्तर प्रदेश शासन की ओर से शासन स्तर पर प्रमुख सचिव राजस्व, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ग्राम सभाओं के तालाब,पोखर, चारागाह एवं कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जों, अतिक्रमणों के संबंध में शिकायतें प्राप्त करने, उनकी जांच कराने एवं जांच के आधार पर अवैध कब्जा हटवाने के लिए समितियों का गठन किया गया है।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने अधीनस्थों की बैठक कर कब्जों के बाबत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिलाधिकारी मासूम अली सरवर की अध्यक्षता में गठित समिति के अध्यक्ष/ जिलाधिकारी ने बताया कि समिति ग्राम सभाओं/शहरी/नगर पालिका क्षेत्र की सार्वजनिक उपयोग की भूमि तथा तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान आदि की जमीन पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाया जाएगा।
कोई भी ग्राम सभा/शहरी क्षेत्र का व्यक्ति या सदस्य, ग्राम सभाओं/शहरी क्षेत्र की सार्वजनिक भूमि पर स्थित तालाब/पोखर/चारागाह एवं कब्रिस्तान आदि की भूमि पर हो रहे अथवा पूर्व से हुए अवैध कब्जों/अतिक्रमणों के संबंध में अपनी शिकायत उपरोक्त समिति में किसी के भी समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इसमें जांच, सुनवाई एवं अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने का अनुश्रवण उपरोक्त समिति द्वारा किया जाएगा तथा ऐसी शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।