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Kanpur News: ट्रैक्टर लूट में दोषी को पांच साल की सजा

Sun, 03 Aug 2025 12:31 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 03 Aug 2025 12:31 AM IST
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The accused in the tractor robbery got 5 years imprisonment
इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव ने 10 साल पुराने लूट के मामले में दोषी को पांच साल की सजा सुनाई। दोषी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अड्डा सती निवासी अतुल यादव ने 25 जनवरी 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि उसके चाचा अपना ट्रैक्टर लेकर जा रहे थे। तभी भरथना रोड पर गैस प्लांट के पास कार सवार बदमाशों ने असलहों के दम पर उनका ट्रैक्टर लूट लिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की। छानबीन के दौरान मामले में प्रदीप यादव निवासी नगला हरसुख चौबिया, राकेश उर्फ रक्का निवासी बरूआ थाना कुर्रा मैनपुरी , विक्रम यादव व कौशल यादव निवासी नगला नरिया जसवंत नगर के नाम प्रकाश में आए।
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पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लूटा गया ट्रैक्टर बरामद कर लिया था। छानबीन के बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की कोर्ट में हुई। 16 जुलाई को कोर्ट ने प्रदीप यादव, विक्रम यादव व कौशल यादव को पांच साल की सजा सुनाई थी लेकिन राकेश कोर्ट में हाजिर नही हुआ था। इस पर कोर्ट ने उसका वारंट जारी किया था। उसने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। शनिवार को कोर्ट ने उसे पांच साल की सजा सुनाई है।
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