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Kanpur News: थाई युवती के कोर्ट में हुए बयान, पुलिस को सौंपी कॉल रिकॉर्डिंग और चैट
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कानपुर। थाईलैंड की युवती अपर्सोन के मामले में गुरुवार को आरोपी मोहम्मद इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वहीं, अपर्सोन ने स्पेशल सीजेएम कोर्ट में करीब डेढ़ घंटे तक कलमबंद बयान दर्ज कराया। उसने पुलिस को इरफान के साथ रुपयों के लेनदेन से जुड़ी 90 से अधिक व्हाट्सएप चैट और चार मिनट 29 सेकेंड की कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी है। पुलिस इन डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है।
अपर्सोन ने दो दिन पहले लाटूश रोड निवासी इरफान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि इरफान ने दो साल पहले धोखे से उससे शादी की और बाद में 60 लाख रुपये हड़प लिए। युवती ने धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इरफान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गुरुवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे अपर्सोन महिला पुलिसकर्मियों के साथ कचहरी पहुंचीं। स्पेशल सीजेएम के समक्ष बयान दर्ज कराने के बाद वह अनवरगंज थाने लौट गई।
दोनों के बीच की चैट का कुछ हिस्सा
इरफान : हर बात में तुम पैसे की ही बात करती हो और कुछ नहीं सोचती हो।
अपर्सोन : मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल में है। मुझे हर दिन पैसे देने पड़ते हैं। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास परिवार है, मेरे पास यहां कुछ भी नहीं है।
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इरफान : मेरी भी बहुत परेशानियां हैं। तुम भी मेरी बात नहीं सुनती हो, क्योंकि तुम गुस्सा हो।
अपर्सोन : जब मैं तुम्हें मैसेज करती हूं तो तुम जवाब नहीं देते हो, लेकिन दोस्तों के लिए तुम्हारे पास खूब समय है।
इरफान- अपनी भाषा सुधारो तो तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा।
अपर्सोन- अगर पैसे नहीं दोगे तो मजबूरन मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। मुझे कमरे का किराया भी देना है।
इरफान- ठीक है, तुम आओ, फिर देखते हैं।
अपर्सोन- तुमने मेरे लिए परेशानी खड़ी की है, मैं तुम्हारे लिए भी समस्या बन सकती हूं।
अपर्सोन की बहन के भी संपर्क में था इरफान
अपर्सोन का दावा है कि उसने इरफान के लिए रकम जुटाने के लिए अपनी कैंटीन तक गिरवी रख दी थी। इससे उसके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। इसके बाद उसकी बहन ने भी इरफान से रकम वापस मांगी थी। बताया कि इरफान ने उसकी बहन को मैसेज भेजकर कहा था कि उसे कहीं से 10 लाख रुपये मिलने थे, लेकिन रकम नहीं मिल सकी। रकम मिलते ही लौटाने की बात भी कही थी। उसने अपनी पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देते हुए उससे संपर्क नहीं करने का अनुरोध किया था। युवती के अनुसार, इरफान ने यह भी बताया था कि वह पांच-छह दिनों से थाने में है और किसी से रुपयों को लेकर उसका विवाद चल रहा है। उसने एक दरोगा और कुछ पुलिस कर्मियों की तस्वीरें भी उसे भेजीं।
जबरन हिजाब डालने और मारपीट का भी आरोप
अपर्सोन का आरोप है कि सोमवार को जब वह इरफान के घर पहुंची तो उसके परिवार के लोगों ने विरोध किया। आरोप है कि इरफान ने जबरन उसके चेहरे पर हिजाब डाल दिया। इसके बाद उसके पिता ने उसके साथ हाथापाई की और सभी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। युवती ने इरफान के पार्टनर रेहान पर भी आरोप लगाए हैं। अपर्सोन के अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस ने अभी तक रेहान और उसके पिता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। वहीं, पुलिस का कहना है कि उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और आरोपों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
इरफान का वकील बोला-इस्लाम में दो शादियां जायज, दूसरे पक्ष ने बौद्ध धर्म का दिया हवाला
गुरुवार को कोर्ट में हुए कलमबंद बयान में अपर्सोना ने आपबीती बताई। सूत्रों के अनुसार अपर्सोना ने बताया कि इरफान सात-आठ बार पटाया आ चुका है। वह इंडिया में आकर रहने और धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। बताया कि 22 अप्रैल 2025 में उसने अपने घरवालों के सामने बौद्ध परंपरा के अनुसार इरफान से शादी की थी। सूत्रों के अनुसार इरफान की जमानत पर सुनवाई के दौरान उसके अधिवक्ता ने कहा कि इस्लाम में दो शादियां जायज हैं, इस पर दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने जवाब दिया कि बौद्ध धर्म में यह जायज नहीं है। इसके बाद इरफान की अर्जी खारिज कर दी गई। वहीं, अपर्सोना के अधिवक्ता ने बताया कि जबसे उसने प्राथमिकी दर्ज कराई है, उसे धमकियां मिल रही है। अनवरगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने ऐसी किसी जानकारी से इन्कार किया है।
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अपर्सोन ने दो दिन पहले लाटूश रोड निवासी इरफान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि इरफान ने दो साल पहले धोखे से उससे शादी की और बाद में 60 लाख रुपये हड़प लिए। युवती ने धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इरफान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गुरुवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे अपर्सोन महिला पुलिसकर्मियों के साथ कचहरी पहुंचीं। स्पेशल सीजेएम के समक्ष बयान दर्ज कराने के बाद वह अनवरगंज थाने लौट गई।
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दोनों के बीच की चैट का कुछ हिस्सा
इरफान : हर बात में तुम पैसे की ही बात करती हो और कुछ नहीं सोचती हो।
अपर्सोन : मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल में है। मुझे हर दिन पैसे देने पड़ते हैं। मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास परिवार है, मेरे पास यहां कुछ भी नहीं है।
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इरफान : मेरी भी बहुत परेशानियां हैं। तुम भी मेरी बात नहीं सुनती हो, क्योंकि तुम गुस्सा हो।
अपर्सोन : जब मैं तुम्हें मैसेज करती हूं तो तुम जवाब नहीं देते हो, लेकिन दोस्तों के लिए तुम्हारे पास खूब समय है।
इरफान- अपनी भाषा सुधारो तो तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा।
अपर्सोन- अगर पैसे नहीं दोगे तो मजबूरन मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा। मुझे कमरे का किराया भी देना है।
इरफान- ठीक है, तुम आओ, फिर देखते हैं।
अपर्सोन- तुमने मेरे लिए परेशानी खड़ी की है, मैं तुम्हारे लिए भी समस्या बन सकती हूं।
अपर्सोन की बहन के भी संपर्क में था इरफान
अपर्सोन का दावा है कि उसने इरफान के लिए रकम जुटाने के लिए अपनी कैंटीन तक गिरवी रख दी थी। इससे उसके परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। इसके बाद उसकी बहन ने भी इरफान से रकम वापस मांगी थी। बताया कि इरफान ने उसकी बहन को मैसेज भेजकर कहा था कि उसे कहीं से 10 लाख रुपये मिलने थे, लेकिन रकम नहीं मिल सकी। रकम मिलते ही लौटाने की बात भी कही थी। उसने अपनी पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देते हुए उससे संपर्क नहीं करने का अनुरोध किया था। युवती के अनुसार, इरफान ने यह भी बताया था कि वह पांच-छह दिनों से थाने में है और किसी से रुपयों को लेकर उसका विवाद चल रहा है। उसने एक दरोगा और कुछ पुलिस कर्मियों की तस्वीरें भी उसे भेजीं।
जबरन हिजाब डालने और मारपीट का भी आरोप
अपर्सोन का आरोप है कि सोमवार को जब वह इरफान के घर पहुंची तो उसके परिवार के लोगों ने विरोध किया। आरोप है कि इरफान ने जबरन उसके चेहरे पर हिजाब डाल दिया। इसके बाद उसके पिता ने उसके साथ हाथापाई की और सभी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। युवती ने इरफान के पार्टनर रेहान पर भी आरोप लगाए हैं। अपर्सोन के अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस ने अभी तक रेहान और उसके पिता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। वहीं, पुलिस का कहना है कि उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों और आरोपों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
इरफान का वकील बोला-इस्लाम में दो शादियां जायज, दूसरे पक्ष ने बौद्ध धर्म का दिया हवाला
गुरुवार को कोर्ट में हुए कलमबंद बयान में अपर्सोना ने आपबीती बताई। सूत्रों के अनुसार अपर्सोना ने बताया कि इरफान सात-आठ बार पटाया आ चुका है। वह इंडिया में आकर रहने और धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। बताया कि 22 अप्रैल 2025 में उसने अपने घरवालों के सामने बौद्ध परंपरा के अनुसार इरफान से शादी की थी। सूत्रों के अनुसार इरफान की जमानत पर सुनवाई के दौरान उसके अधिवक्ता ने कहा कि इस्लाम में दो शादियां जायज हैं, इस पर दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने जवाब दिया कि बौद्ध धर्म में यह जायज नहीं है। इसके बाद इरफान की अर्जी खारिज कर दी गई। वहीं, अपर्सोना के अधिवक्ता ने बताया कि जबसे उसने प्राथमिकी दर्ज कराई है, उसे धमकियां मिल रही है। अनवरगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने ऐसी किसी जानकारी से इन्कार किया है।