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फर्रुखाबाद: नाबालिग से दुष्कर्म में आरोपी को दस साल की सजा, 28 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Wed, 10 Jun 2020 07:12 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 10 Jun 2020 07:12 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : गूगल
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विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे के आरोपी को दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई है। 28 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
कमालगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला अशोक नगर निवासी रजत गुप्ता 3 जुलाई 2015 को एक मोहल्ला निवासी 15 वर्षीय किशोरी को बहला कर ले गया था। पिता आरोपी के घर गया और पुत्री को घर भेजने को कहा। इस पर उसने गालीगलौज कर उसे भगा दिया।
किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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कमालगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला अशोक नगर निवासी रजत गुप्ता 3 जुलाई 2015 को एक मोहल्ला निवासी 15 वर्षीय किशोरी को बहला कर ले गया था। पिता आरोपी के घर गया और पुत्री को घर भेजने को कहा। इस पर उसने गालीगलौज कर उसे भगा दिया।
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किशोरी के पिता ने आरोपी के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है।
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