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Kanpur News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को दस साल की सजा

Fri, 15 Mar 2024 11:28 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 15 Mar 2024 11:28 PM IST
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Ten years imprisonment to the man guilty of raping a girl
कानपुर देहात। भोगनीपुर क्षेत्र में करीब चार साल पहले एक गांव में रात के समय घर पर सो रही युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी हुई। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़िता के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि एक जनवरी 2019 की रात दो बजे वह अपने घर के बाहर सो रहा था। तभी घर के अंदर से उसकी बहन के चिल्लाने की आवाज आई। वह भाग कर घर के अंदर गया तो देखा कि गांव का रविशंकर उर्फ बर्रा उसकी बहन के साथ छेड़खानी कर रहा था। उसने ललकारा तो वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में मामले की विवेचना करते हुए पुलिस ने पीड़िता के बयान और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी करते हुए आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज / एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी युवक को दोष सिद्ध करते हुए उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर सत्रह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दस माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी अदालत ने दिए हैं।
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