{"_id":"61c2243944d9ff0b3e708b92","slug":"ten-years-imprisonment-for-sexual-harassment-minor-on-pretext-of-marriage","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी: नाबालिग से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कैद
Wed, 22 Dec 2021 12:30 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 22 Dec 2021 12:30 AM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले परमपुरवा निवासी जावेद उर्फ मुन्ना को अपर जिला जज 13 पवन कुमार श्रीवास्तव ने दस साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माने में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह व विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि परमपुरवा कच्ची बस्ती निवासी किशोरी को जावेद उर्फ मुन्ना 15 मई 2017 को भगा ले गया था। 17 मई को किशोरी के पिता ने जूही थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर जावेद को जेल भेज दिया था।
विज्ञापन
जुर्माने में से 20 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। एडीजीसी अजय प्रकाश सिंह व विशेष लोक अभियोजक चंद्रकांत शर्मा ने बताया कि परमपुरवा कच्ची बस्ती निवासी किशोरी को जावेद उर्फ मुन्ना 15 मई 2017 को भगा ले गया था। 17 मई को किशोरी के पिता ने जूही थाने में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर जावेद को जेल भेज दिया था।
विज्ञापन