{"_id":"65186f6767acae03a5094334","slug":"statements-of-the-accused-recorded-in-the-case-of-rape-and-murder-of-an-innocent-child-kanpur-news-c-220-1-akb1004-3564-2023-10-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: मासूम से दुष्कर्म व हत्या मामले में आरोपी के दर्ज हुए बयान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur News: मासूम से दुष्कर्म व हत्या मामले में आरोपी के दर्ज हुए बयान
Sun, 01 Oct 2023 12:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sun, 01 Oct 2023 12:26 AM IST
विज्ञापन
कानपुर देहात। भोगनीपुर क्षेत्र में आठ माह पहले मासूम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव नदी में फेंक देने के मामले में शनिवार को आरोपी के बयान न्यायालय में दर्ज हुए। अब न्यायालय ने मामले में सफाई साक्ष्य के लिए तीन अक्तूबर की तिथि नियत की है।
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा व पीड़िता की अधिवक्ता सरोज दीक्षित ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव से आठ वर्षीय मासूम 19 दिसंबर 2022 को घर के बाहर से गायब हो गई थी। देर शाम तक उसका पता न लगने पर मासूम की मां ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस उसकी खोजबीन कर रही थी इसी बीच उसका शव कालपी में यमुना नदी में मिला था। पुलिस ने मामले की विवेचना में गांव के रहने वाले चंद्रशेखर के खिलाफ मासूम को अपने साथ ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने व शव नदी में फेंक देने के साक्ष्य मिलने पर उसे जेल भेज दिया था। साथ ही आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। मामले में पिछली तिथि पर अभियोजन पक्ष ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों के बयान दर्ज कराने के बाद अपने साक्ष्य दिए थे। शनिवार को मामले में अदालत में आरोपी के बयान दर्ज किए गए।
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार मिश्रा व पीड़िता की अधिवक्ता सरोज दीक्षित ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव से आठ वर्षीय मासूम 19 दिसंबर 2022 को घर के बाहर से गायब हो गई थी। देर शाम तक उसका पता न लगने पर मासूम की मां ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस उसकी खोजबीन कर रही थी इसी बीच उसका शव कालपी में यमुना नदी में मिला था। पुलिस ने मामले की विवेचना में गांव के रहने वाले चंद्रशेखर के खिलाफ मासूम को अपने साथ ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने व शव नदी में फेंक देने के साक्ष्य मिलने पर उसे जेल भेज दिया था। साथ ही आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। मामले में पिछली तिथि पर अभियोजन पक्ष ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों के बयान दर्ज कराने के बाद अपने साक्ष्य दिए थे। शनिवार को मामले में अदालत में आरोपी के बयान दर्ज किए गए।
विज्ञापन