{"_id":"69445d12ff541d00ef05d70d","slug":"stamp-duty-evasion-by-concealing-facts-penalty-imposed-kanpur-news-c-220-1-sknp1003-135579-2025-12-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: तथ्य छिपाकर की स्टांप शुल्क चोरी, अर्थदंड लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur News: तथ्य छिपाकर की स्टांप शुल्क चोरी, अर्थदंड लगाया
Fri, 19 Dec 2025 01:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 19 Dec 2025 01:29 AM IST
विज्ञापन
कानपुर देहात। अकबरपुर के मुबारकपुर लाटा स्थित जमीन के बैनामा में तथ्य छिपाकर स्टांप शुल्क चोरी की गई। एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने 3500 रुपये अर्थदंड लगाया है। अब कुल 40700 रुपये व डेढ़ फीसदी साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
हरीरामपुर मजरा मुबारकपुर लाटा निवासी मीरा देवी ने गांव स्थित 0.2418 हेक्टेयर जमीन 27 सितंबर 2025 को क्रय की थी। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने 17 अक्तूबर 2025 को स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें जमीन के करीब अकृषक गतिविधियां मिलीं। बैनामा में अकृषक गतिविधियां दूर होने का जिक्र किया था। 31880 रुपये स्टांप शुल्क व 5320 रुपये निबंधन शुल्क कम अदा करने पर स्टांप वाद दायर किया गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में सुनवाई हुई।
नोटिस पर क्रेतिनी कोर्ट में उपस्थित हुई और कम जमा किया गया स्टांप व निबंधन शुल्क जमा कराने की प्रार्थना की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। बैनामा की छायाप्रति अवरुद्ध कर दी। 3500 रुपये अर्थदंड लगाया। अब कुल 40700 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर भूराजस्व की भांति वसूली का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
हरीरामपुर मजरा मुबारकपुर लाटा निवासी मीरा देवी ने गांव स्थित 0.2418 हेक्टेयर जमीन 27 सितंबर 2025 को क्रय की थी। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने 17 अक्तूबर 2025 को स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें जमीन के करीब अकृषक गतिविधियां मिलीं। बैनामा में अकृषक गतिविधियां दूर होने का जिक्र किया था। 31880 रुपये स्टांप शुल्क व 5320 रुपये निबंधन शुल्क कम अदा करने पर स्टांप वाद दायर किया गया। एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में सुनवाई हुई।
विज्ञापन
नोटिस पर क्रेतिनी कोर्ट में उपस्थित हुई और कम जमा किया गया स्टांप व निबंधन शुल्क जमा कराने की प्रार्थना की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया। बैनामा की छायाप्रति अवरुद्ध कर दी। 3500 रुपये अर्थदंड लगाया। अब कुल 40700 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया। एक माह में संपूर्ण धनराशि जमा नहीं करने पर भूराजस्व की भांति वसूली का आदेश दिया।
विज्ञापन