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Irfan Solanki Case: सपा विधायक को हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं, फर्जी आधार कार्ड मामले में अभी नहीं आया है फैसला

Thu, 19 Jan 2023 06:35 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 19 Jan 2023 06:35 PM IST
सार

जाजमऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है। वहीं, फर्जी आधार कार्ड मामले में अभी फैसला नहीं आया है।
 

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SP MLA Irfan Solanki Case did not get bail even from High Court in Jajmau arson case
इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में जाजमऊ में प्लॉट पर कब्जे को लेकर आगजनी के मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी को अभी जेल में ही कैद रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उनकी जल्द रिहाई की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

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हालांकि फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में अभी फैसला नहीं आया है। जाजमऊ में प्लॉट पर कब्जे को लेकर आगजनी की घटना हुई थी। मामले में नजीर फातिमा ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ प्लॉट पर कब्जे के लिए आग लगवाने का आरोप लगाया था।
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साथ ही, जाजमऊ थाने में सात नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में सेशन कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जहां उन्होंने झूठा फंसाया जाने का तर्क रखा था।

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हालांकि अभियोजन की सख्त पैरवी के चलते हाईकोर्ट से भी इरफान को जमानत नहीं मिल सकी। अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि आगजनी मामले में इरफान की जमानत याचिका खारिज हो गई है, लेकिन फर्जी आधार कार्ड मामले में अभी फैसला नहीं आया है। सरकार को जवाब लगाना है।

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