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Kanpur News: पिता की हत्या करने में बेटे को 10 वर्ष का कारावास
Sat, 22 Nov 2025 01:53 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 22 Nov 2025 01:53 AM IST
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कानपुर देहात। कानपुर नगर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र के ईश्वरीपुरवा में वर्ष 2021 में बुजुर्ग पिता की बेटे फुंकनी से हमलाकर हत्या कर दी थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
शिवराजपुर के ईश्वरीपुरवा निवासी शिवकली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस को बताया था कि बेटा विजय नारायण राठौर उर्फ गिन्नी 14 अगस्त 2021 की रात करीब नौ बजे शराब के नशे में घर पहुंचा। इसके बाद बहू को उसकी जानकारी के बगैर मायके भेजने की बात कहते हुए पिता मेवालाल (85) से विवाद करते हुए पास रखी फुंकनी से हमला कर दिया। जब वह बचाने दौड़ी तो उसे भी पीटा। बताया कि पति के गंभीर चोट आने पर उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने मां की तहरीर पर बेटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक आनंद प्रिय गौतम की कोर्ट में चल रही थी।
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एडीजीसी ने बताया कि शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने आरोपी को कम से कम सजा देने की दलील की, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी विजय नारायण राठौर को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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शिवराजपुर के ईश्वरीपुरवा निवासी शिवकली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें पुलिस को बताया था कि बेटा विजय नारायण राठौर उर्फ गिन्नी 14 अगस्त 2021 की रात करीब नौ बजे शराब के नशे में घर पहुंचा। इसके बाद बहू को उसकी जानकारी के बगैर मायके भेजने की बात कहते हुए पिता मेवालाल (85) से विवाद करते हुए पास रखी फुंकनी से हमला कर दिया। जब वह बचाने दौड़ी तो उसे भी पीटा। बताया कि पति के गंभीर चोट आने पर उनकी मौत हो गई।
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पुलिस ने मां की तहरीर पर बेटे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक आनंद प्रिय गौतम की कोर्ट में चल रही थी।
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एडीजीसी ने बताया कि शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने आरोपी को कम से कम सजा देने की दलील की, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी विजय नारायण राठौर को दोष सिद्ध करते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 11 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।