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जरा सी बात पर बेटे के सिर पर सवार हुआ खून, गड़ासे से की थी पिता की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

Thu, 03 Oct 2019 07:51 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
यूपी डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Thu, 03 Oct 2019 07:51 PM IST
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son brutally murdered his father now get life imprisonment
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला

यूपी के फर्रुखाबाद में डेढ़ वर्ष पहले खेत पर काम कर रहे पिता को मामूली सी कहासुनी में पुत्र ने गड़ासे से काट डाला था। पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी। एडीजे (षष्ठम) शाकिर हसन ने आरोपी पुत्र को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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दोषी को बीस हजार रुपये का जुर्माना भी जमा करना होगा। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव अमेठी जदीद निवासी नफीस नौ जनवरी 2018 को खेत पर काम करने गए थे। कुछ देर बाद उसका पुत्र आकिल भी खेत में काम करने गया। वहां पिता-पुत्र में विवाद हो गया।
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गालीगलौज के बीच आकिल ने पिता नफीस पर गड़ासे से हमला कर दिया। आकिल ने पिता पर कई प्रहार किए। इससे नफीस की खेत पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पिता की हत्या करके पुत्र आकिल वहां से फरार हो गया। नफीस के भाई तौफीक ने अपने भतीजे आकिल के खिलाफ भाई की हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया।

इसमें आरोप लगाया कि भाई खेत पर काम कर रहे थे। पीछे से गए आकिल ने गड़ासे से प्रहार कर भाई नफीस की हत्या कर दी। मुकदमे की विवेचना कर रहे विवेचक ने गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रवीण कुमार ने सजा को लेकर दलीलें पेश कीं। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एडीजे शाकिर हसन ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी आकिल को पिता की हत्या में आजीवन कारावास की सजा व बीस हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिया। जुर्माना न देने पर आकिल को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 
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