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Kanpur News: पावर प्लांट प्रकरण में तीन आरोपियों की सात दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर

Fri, 04 Sep 2026 01:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 04 Sep 2026 01:48 AM IST
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Seven-day police custody granted for three accused in the power plant case.
कानपुर देहात। पावर प्लांट लगाने के नाम की गई धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद दो कंपनी के तीन आरोपियों की बृहस्पतिवार को सीजेएम कोर्ट से सात दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है। एसआईटी इनसे पूछताछ करेगी। न्यायालय से रिमांड मिलने के बाद आरोपियों को एसआईटी अपने साथ लेकर चली गई।
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सीजेएम कोर्ट में एसआईटी के प्रभारी निरीक्षक की ओर से कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी लगाई थी। इस पर अदालत ने जेल में बंद तीनों आरोपियों की सात दिन की कस्टडी रिमांड की मंजूरी दी है। मंजूरी मिलने के बाद एसआईटी तीनों आरोपियों को अपने साथ ले गई। अब इन सात दिनों में टीम इनसे पूछताछ करेगी।
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बता दें कि पॉवर प्लांट के लिए हिमावत पावर लिमिटेड और लैंको अनपरा पावर लिमिटेड को वर्ष 2011 में चपरघटा में पट्टा और किसानों की भूमि अधिग्रहित कर दी गई थी। इस जमीन पॉवर प्लांट लगाए बगैर ही बैंकों से करोड़ों रुपये का कंपनियों ने ऋण ले लिया। इस मामले में मूसानगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। कानपुर देहात से गठित एसआईटी ने साक्ष्य जुटाने के बाद अलग-अलग राज्यों, प्रदेशों में दबिश देनी शुरू की।
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भोगनीपुर थानाध्यक्ष सतीश सिंह और साइबर थाना प्रभारी अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एक टीम हैदराबाद पहुंची। टीम ने यहां से हिमावत पॉवर लिमिटेड के जनरल मैनेजर एम नरसिंह मूर्ति को पकड़ा था। वहीं लैंको, हिमावत पॉवर लिमिटेड के सीनियर परियोजना प्रबंधक एसके श्रीवास्तव को सोनभद्र और लैंको के निदेशक बजरंगलाल को नोएडा से गिरफ्तार किया था। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। तीनों आरोपी माती जेल में थे।

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यह है मामला
भोगनीपुर तहसीलदार प्रिया सिंह ने 11 मई को मूसानगर थाने में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी भू अध्याप्ति कानपुर नगर ओके सिंह, उनके विभाग के कर्मचारी, हिमावत पॉवर प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट एम. नरसिंह मूर्ति, लैंको अनपरा पॉवर लिमिटेड के थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के अधिकारी, कर्मचारी निवासी उद्योग विहार फेज-3 गुरुग्राम हरियाणा, पंजाब नेशनल शाखा मंडल शस्त्र केंद्र गुरुग्राम, केनरा बैंक शाखा, आईडीबीआई बैंक शाखा के अधिकारी, कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, साजिश आदि धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि कंपनियों ने फर्जी और कूटरचित दस्तावेज तैयार किए। उन्होंने समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार की अनुमति के बिना भूमि को बैंकों में बंधक बना दिया। इस तरह से इन कंपनियों ने राज्य सरकार को 300 से 400 करोड़ की क्षति पहुंचाई। इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है।
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