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गैंगस्टर एक्ट में साढ़े तीन साल की सजा
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उरई। गैंगस्टर एक्ट में गैंग लीडर को अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट निशा सिंह ने साढ़े तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हृदेश कुमार पांडेय ने बताया कि डकोर थाना पुलिस ने बंधौली निवासी कल्लू उर्फ राजनारायण पुत्र दौलत सिंह लोधी के खिलाफ 23 फरवरी 2008 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। पुलिस ने 26 मई 2008 को अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी।
चार्जशीट में कल्लू उर्फ राजनारायण को गैंग लीडर बताकर साथियों के साथ आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करने का आरोप लगाया था। सोमवार को गैंगस्टर एक्ट की न्यायाधीश निशा सिंह ने गैंग लीडर कल्लू उर्फ राजनारायण को साढ़े तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हृदेश कुमार पांडेय ने बताया कि डकोर थाना पुलिस ने बंधौली निवासी कल्लू उर्फ राजनारायण पुत्र दौलत सिंह लोधी के खिलाफ 23 फरवरी 2008 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। पुलिस ने 26 मई 2008 को अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी।
चार्जशीट में कल्लू उर्फ राजनारायण को गैंग लीडर बताकर साथियों के साथ आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध करने का आरोप लगाया था। सोमवार को गैंगस्टर एक्ट की न्यायाधीश निशा सिंह ने गैंग लीडर कल्लू उर्फ राजनारायण को साढ़े तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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