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Kanpur News: छापे के समय अघोषित स्टॉक का जब्त किया जाना न्याय संगत नहीं

Thu, 04 Sep 2025 02:34 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 04 Sep 2025 02:34 AM IST
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Seizure of undeclared stock during raid is not justified
कानपुर। टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से बुधवार को लखनपुर स्थित सभागार में जीएसटी छापे के समय कारोबारी स्टॉक की जब्ती और करारोपण कार्रवाई विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि छापा कार्रवाई के दौरान अघोषित कारोबारी स्टॉक का जब्त किया जाना उचित और न्याय संगत नहीं है। इससे कारोबारी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। हालांकि, कारोबारी स्टॉक के भौतिक सत्यापन और मात्रात्मक विवरण के साथ सूची बनाना जायज ठहराया जा सकता है।
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मुख्य वक्ता, संजय गुप्ता ने कहा कि छापे के बाद जो स्टॉक बहीखाते से अधिक भौतिक रूप से पाया जाए उस पर कर लगाना उचित होता है। वैट के समय एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क में भी कारोबारी स्टॉक को जब्त करने के अधिकार नहीं दिए गए थे। आयकर कानूनों में भी सर्च के दौरान मिले स्टॉक को जब्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है।
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गोष्ठी के चेयरमैन संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सर्वश्री जूही एलॉय प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में 19 फरवरी 2025 को इस आशय का निर्णय भी दिया है। इस मौके पर अध्यक्ष हरिओम गुप्ता, महामंत्री पंकज श्रीवास्तव, एसएस निगम, अशोक अग्रवाल, प्रमोद द्विवेदी, राजेश ठाकुर, राजेश कुरील, मोहम्मद जावेद, प्रभात वर्मा, नसीम अख्तर, रत्नेश, सदाकत हुसैन आदि थे।
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