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Kanpur: मुख्तार गैंग के करीबी की हत्या के बाद शहर में भी धारा 144 लागू, इन पर रहेगा प्रतिबंध
Thu, 08 Jun 2023 12:10 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 08 Jun 2023 12:10 AM IST
सार
लखनऊ में केसरबाग स्थित कोर्ट में पेशी पर आए मुख्बतार गैंग के बदमाश की हत्या के बाद कानपुर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
लखनऊ के केसरबाग स्थित कोर्ट में बुधवार दोपहर पेशी पर आए मुख्बतार गैंग के बदमाश संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या के बाद कानपुर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि धारा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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इन पर रहेगा प्रतिबंध
- कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक, उत्तेजक या संवेदनशील पोस्ट नहीं करेगा
- सीपी और जेसीपी के आदेश के बिना कोई व्यक्ति जुलूस, प्रदर्शन और शोभायात्रा नहीं निकालेगा
- कोई भी व्यक्ति कमिश्नरेट परिसर में लाठी, डंडा, चाकू, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा
- कोई भी व्यक्ति दूसरे ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा, किसी तरह के झंडे, बैनर या पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे
- कोई भी व्यक्ति खुले स्थान पर ईंट, पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक सामग्री नहीं एकत्र करेगा
- ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग कर्मी, नगर निगम कर्मी से अभद्रता नहीं करेगा
- साइबर कैफे संचालक हर आने जाने वाले व्यक्ति से उसका पहचान प्रमाण पत्र लेगा, उनकी पूरी जानकारी नोट करेगा
- लाउडस्पीकर की ध्वनि तीव्रता नियम के मुताबिक होगी, एक स्थान पर पांच से अधिक लोग नहीं खड़े होंगे