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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Section 144 imposed in the Kanpur, restrictions imposed on many things, ban on public programs till January 31

Kanpur: शहर में धारा 144 लागू, कई चीजों पर लगाई गईं पाबंदियां, 31 जनवरी तक सार्वजनिक कार्यक्रमों में रोक

Sat, 23 Dec 2023 09:10 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 23 Dec 2023 09:10 AM IST
सार

Kanpur News: ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में संवेदनशीलता की विशेष वृद्धि तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के गंभीर विषय को देखते हुए सुनवाई के लिए समय का अभाव है।

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Section 144 imposed in the Kanpur, restrictions imposed on many things, ban on public programs till January 31
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर में  क्रिसमस और नए साल को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था आनंद प्रकाश तिवारी के अनुसार यह आदेश 20 दिसंबर से प्रभावी हो गया है और 31 जनवरी तक लागू रहेगा। इस दौरान कई गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

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इस आदेश का प्रचार सभी डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी के कोर्ट व सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में संवेदनशीलता की विशेष वृद्धि तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के गंभीर विषय को देखते हुए सुनवाई के लिए समय का अभाव है। इस आदेश के बाद कमिश्नरेट के चारों जोन के डीसीपी को संबंधित पर कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

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ये नहीं कर सकेंगे

  • कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी सामाजिक माध्यम से सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक व उत्तेजक पोस्ट नहीं डालेगा और न ही फॉरवर्ड करेगा।
  • पूर्व अनुमति के बिना न कोई सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, राजनैतिक कार्यक्रम, प्रदर्शन नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह पर रोक रहेगी।
  • कमिश्नरेट की सीमा के भीतर नेत्रहीन और दिव्यांग को लाठी, डंडे व सिख धर्म के लोगों को कृपाण को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे तलवार, वरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार लेकर नहीं चलेगा।
  • कोई भी एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगाएगा न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा।

  •  कमिश्नरेट की सीमा के भीतर किसी भी समुदाय के व्यक्ति दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, जिससे शांतिभंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जाएगा।
  • कोई भी व्यक्ति ड़्यूटीरत पुलिस अधिकारी, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग कर्मियों के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
  • शहर के सार्वजनिक स्थानों पर लगे ड्रोन, बैरियर, सीसीटीवी, पीए सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
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  • कानपुर क्षेत्र की सीमा के भीतर कैफे संचालक किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा।
  • धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल व अन्य आयोजनों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता नियमानुसार रहेगी। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
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