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Kanpur News: स्कूटर लूटने वाले को 32 साल बाद छह वर्ष की सजा

Thu, 28 Sep 2023 12:16 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Sep 2023 12:16 AM IST
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Scooter robber gets six years jail after 32 years
फर्रुखाबाद। 32 वर्ष पहले मैनपुरी के युवक से स्कूटर लूटने के मामले में विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कृष्ण कुमार ने दोषी को छह वर्ष की कैद सुनाई है। दोषी का पांच हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए हैं।
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जनपद मैनपुरी कोतवाली सदर करहल रोड मोहल्ला दरीबा निवासी राजेश कुमार 29 नवंबर 1991 को स्कूटर से जनपद शाहजहांपुर थाना अल्लाहगंज की ओर जा रहे थे। शाम को सड़क पर खड़े बदमाशों ने मारपीट कर स्कूटर लूट लिया था। पुलिस ने राजेश की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। तत्कालीन अल्लाहगंज एसओ यशवंत सिंह ने शहर कोतवाली के गांव धर्मपुर कटरी निवासी फरियाद को पकड़ लिया। लूटा गया स्कूटर बरामद कर लिया था।
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पूछताछ में जनपद शाहजहांपुर थाना परौर गांव पंखाखेड़ा निवासी नाथू उर्फ टीमा उर्फ सिपाहिया भी घटना में शामिल होना बताया गया। विवेचक ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान फरियाद की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने मंगलवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर नाथू उर्फ टीमा उर्फ सिपाहिया को दोषी करार दिया था।
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बुधवार को न्यायाधीश ने दोषी नाथू उर्फ टीमा उर्फ सिपाहिया को छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी को पांच हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कृष्ण कुमार पांडेय ने दलीलें दीं।
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