फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   samajwadi party leader ram gopal yadav attack on cm yogi

सपा नेता रामगोपाल यादव बोले, शर्म आती है कोई भगवा वस्त्र वाला योगी दुष्कर्म करने वाले को बचा सकता है

Sat, 10 Aug 2019 02:35 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, इटावा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, इटावा Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sat, 10 Aug 2019 02:35 AM IST
विज्ञापन
samajwadi party leader ram gopal yadav attack on cm yogi
सीएम योगी आदित्यनाथ एवं सपा नेता रामगोपाल यादव - फोटो : अमर उजाला
इटावा तहसील परिसर में धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को फांसी से कोई नहीं बचा सकता है। यूपी के सीएम पर हमला करते हुए रामगोपाल बोले कि कहने में शर्म आती है कि कोई भगवा वस्त्र वाला योगी दुष्कर्म करने वाले को बचा सकता है।
विज्ञापन


पहले मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर ट्रक से एक्सीडेंट करवा दिया गया। अब वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। रामगोपाल ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज है। 50 सपाइयों की हत्या हो चुकी है। रोज 50 महिलाओ से दुष्कर्म हो रहे हैं।
विज्ञापन

 

samajwadi party leader ram gopal yadav attack on cm yogi
सीएम याेगी
योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया और तो और अखिलेश के कार्यो पर अपने नाम के पत्थर लगा रहे हैं। भाजपा केवल सत्ता लोभी है। जनता मरे उनसे कोई मतलब नहीं। अडानी, अम्बानी जैसे चार और पांच लोग ही फायदा ले रहे हैं। सरकारी सस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है।

रेलवे से इसकी शुरुआत हो गई है। इलाहाबाद से दिल्ली प्राइवेट ट्रेन का ट्रायल हो चुका है। प्राथमिक स्कूलों के निजीकरण की तैयारी है। ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। जन संस्थानों का निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। सरकार रोजगार तक नहीं दे पा रही है।

 

samajwadi party leader ram gopal yadav attack on cm yogi
विधायक कुलदीप सिंह सेंगर - फोटो : PTI
आपको बताते चलें कि उन्नाव से बाहुबली विधायक कुलदीप सेंगर पर लगे दुष्कर्म के आरोपी की सुनवाई कर रही दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में विधायक के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप तय किए हैं। 

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed