फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Rs 100 fine with 1.5% interest on stamp shortage government implemented one-time settlement scheme

Kanpur: स्टांप कमी पर 1.5% ब्याज के साथ 100 रुपये जुर्माना, सरकार ने लागू की एकमुश्त समाधान योजना

Wed, 01 Jan 2025 03:37 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 01 Jan 2025 03:37 PM IST
सार

Kanpur News: एडीएम वित्त राजेश कुमार ने बताया कि स्टांप कमी के मुकदमों में पक्षकारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। स्टांप कमी और ब्याज की धनराशि जमा करने के लिए तारीख दी जाएगी।

विज्ञापन
Rs 100 fine with 1.5% interest on stamp shortage government implemented one-time settlement scheme
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में मकान-दुकान और फ्लैटों में स्टांप कमी पर एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की गई है। लंबे समय से लंबित पड़े मामलों के पक्षकारों को नोटिस भेजकर योजना की जानकारी दी जा रही है। योजना के तहत स्टांप की मूल कम राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज के साथ 100 रुपये जुर्माना देना होगा। योजना के लाभ के लिए 31 मार्च तक मौका है, लेकिन लाभ लेने के लिए पहले भुगतान का ट्रेजरी चालान बनवाना होगा।

विज्ञापन

भवन और भूखंड की रजिस्ट्री में निर्धारित राशि से कम स्टांप मिलने पर मुकदमे दर्ज होते हैं। इन मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी, एआईजी स्टांप व एडीएम वित्त की कोर्ट में होती है। स्टांप कमी के हिसाब से जुर्माना लगता है। राजी न होने पर पक्षकार एआईजी स्टांप व आयुक्त के यहां अपील कर सकता है। अब इन्हीं मुकदमों के निस्तारण के लिए ओटीएस लागू है।

विज्ञापन

धनराशि जमा की रसीद कोर्ट में लगानी होगी
एडीएम वित्त राजेश कुमार ने बताया कि स्टांप कमी के मुकदमों में पक्षकारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। स्टांप कमी और ब्याज की धनराशि जमा करने के लिए तारीख दी जाएगी। एक सप्ताह में स्टांप की कमी, निर्धारित ब्याज और सौ रुपये अर्थदंड के साथ कोषागार में जमा कराना होगा। धनराशि जमा की रसीद कोर्ट में लगानी होगी। उसके बाद मामलों पर सुनवाई होगी।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed