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एसडीएम तहसीलदार व एसओ समेत 12 पर लूट का आरोप, एंटी डकैती अदालत में फाइल व रुपये लूटने का परिवाद दर्ज
Sat, 20 Jul 2019 07:16 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
यूपी डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sat, 20 Jul 2019 07:16 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
फर्रुखाबाद में अमृतपुर एसडीएम, तहसीलदार, एसओ, नायब तहसीलदार समेत 12 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत एंटी डकैती में परिवाद दर्ज कराया गया है। इसमें पीड़ित वकील ने अफसरों पर थप्पड़ मारने, जेसीबी से चेंबर तुड़वाने व रुपये लूटने का आरोप लगाया है।
अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव अमैयापुर पश्चिम निवासी वकील धर्मेंद्र कुमार राजपूत ने अमृतपुर एसडीएम विजेंद्र कुमार, तहसीलदार प्रदीप कुमार, थानाध्यक्ष देवेंद्र गंगवार, नायब तहसीलदार भानु प्रताप सिंह, होमगार्ड रामसिंह, छह सिपाही व एक अज्ञात होमगार्ड के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की।
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अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव अमैयापुर पश्चिम निवासी वकील धर्मेंद्र कुमार राजपूत ने अमृतपुर एसडीएम विजेंद्र कुमार, तहसीलदार प्रदीप कुमार, थानाध्यक्ष देवेंद्र गंगवार, नायब तहसीलदार भानु प्रताप सिंह, होमगार्ड रामसिंह, छह सिपाही व एक अज्ञात होमगार्ड के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की।
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पीड़ित वकील ने थप्पड़ मारने व चेंबर तुड़वाने का लगाया आरोप
इसमें कहा कि वह तहसील अमृतपुर में विधि व्यवसाय करता है। 19 जुलाई को दिन में करीब 11 बजे एसडीएम अन्य लोगों के साथ चेंबर के पास आए और गाली देने लगे। इसका विरोध करने पर एसडीएम ने उसे थप्पड़ मार दिया।
अन्य अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने जेसीबी से चेंबर (टिनशेड ) तुड़वा दिया। चेंबर में रखे बक्से से 25760 रुपये, सात मुकदमों की फाइलें व अन्य प्रपत्र लूट लिए। विरोध करने पर अफसरों ने झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी।
पीड़ित के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश के आदेश पर परिवाद दर्ज किया गया और पीड़ित के बयान दर्ज करने को 25 जुलाई की तारीख लगाई गई है।
अन्य अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने जेसीबी से चेंबर (टिनशेड ) तुड़वा दिया। चेंबर में रखे बक्से से 25760 रुपये, सात मुकदमों की फाइलें व अन्य प्रपत्र लूट लिए। विरोध करने पर अफसरों ने झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी।
पीड़ित के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश के आदेश पर परिवाद दर्ज किया गया और पीड़ित के बयान दर्ज करने को 25 जुलाई की तारीख लगाई गई है।