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डीआईजी आफिस से नहीं मिली रिपोर्ट, मंगली केवट की सुरक्षा पर अब चार को सुनवाई
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कानपुर देहात। जेल में बंद डकैत मंगली केवट ने बंदियों से जान का खतरा बताकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर स्पेशल गार्ड की निगरानी में पेशी पर लाने का अनुरोध किया था। इस पर कोर्ट ने एसपी व डीआईजी आफिस से संबंधित रिपोर्ट तलब की थी। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में एसपी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट दाखिल की गई। वहीं डीआईजी आफिस से रिपोर्ट नहीं मिलने पर अब इस पर चार जनवरी को सुनवाई की तारीख तय की गई।
लूट, डकैती, अपहरण, हत्या के आरोपी डकैत मंगली केवट 19 जुलाई 2006 से लगातार जेल में निरुद्ध है। पहले वह कानपुर नगर की जेल में रहा। इस समय छह वर्षों से माती जेल में है। मंगली केवट पर दर्ज अवैध शस्त्र बरामदगी के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय 14 वित्त आयोग निजेंद्र कुमार की अदालत में चल रही है।
मंगली ने पिछली तारीख में बंदियों से जान का खतरा बता स्पेशल गार्ड की निगरानी में कोर्ट में पेशी पर लाने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर कोर्ट ने एसपी से रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस की रिपोर्ट में उसकी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने की बात कही गई। 10 दिसंबर को बचाव पक्ष के अधिवक्ता रघुनंदन निषाद ने रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की थी।
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उन्होंने कहा कि 19 जुलाई 2006 में तत्कालीन डीआईजी के स्पेशल गार्ड संबंधी जारी निर्देश का एसपी की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया है। जिस पर कोर्ट ने 15 दिसंबर को सुनवाई करते हुए तत्कालीन डीआईजी के निर्देश के संबंध में व स्पेशल गार्ड किसके आदेश पर हटाने के बाबत स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी।
इसके लिए एसपी के साथ डीआईजी को पत्र लिखा गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय द्वितीय ने बताया कि सोमवार को एसपी की रिपोर्ट मिल गई वहीं डीआईजी दफ्तर से कोई आख्या नहीं आई। इस पर अदालत ने अब चार जनवरी को सुनवाई की तिथि तय की है।
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लूट, डकैती, अपहरण, हत्या के आरोपी डकैत मंगली केवट 19 जुलाई 2006 से लगातार जेल में निरुद्ध है। पहले वह कानपुर नगर की जेल में रहा। इस समय छह वर्षों से माती जेल में है। मंगली केवट पर दर्ज अवैध शस्त्र बरामदगी के मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय 14 वित्त आयोग निजेंद्र कुमार की अदालत में चल रही है।
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मंगली ने पिछली तारीख में बंदियों से जान का खतरा बता स्पेशल गार्ड की निगरानी में कोर्ट में पेशी पर लाने की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर कोर्ट ने एसपी से रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस की रिपोर्ट में उसकी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने की बात कही गई। 10 दिसंबर को बचाव पक्ष के अधिवक्ता रघुनंदन निषाद ने रिपोर्ट पर आपत्ति दाखिल की थी।
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उन्होंने कहा कि 19 जुलाई 2006 में तत्कालीन डीआईजी के स्पेशल गार्ड संबंधी जारी निर्देश का एसपी की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया है। जिस पर कोर्ट ने 15 दिसंबर को सुनवाई करते हुए तत्कालीन डीआईजी के निर्देश के संबंध में व स्पेशल गार्ड किसके आदेश पर हटाने के बाबत स्पष्ट रिपोर्ट मांगी थी।
इसके लिए एसपी के साथ डीआईजी को पत्र लिखा गया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय द्वितीय ने बताया कि सोमवार को एसपी की रिपोर्ट मिल गई वहीं डीआईजी दफ्तर से कोई आख्या नहीं आई। इस पर अदालत ने अब चार जनवरी को सुनवाई की तिथि तय की है।