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धर्मांतरण का मामला: आरोपी पर बढ़ी दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा, प्रेमजाल में फांसकर निकाह करने की थी तैयारी
Fri, 30 Jul 2021 06:43 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 30 Jul 2021 06:43 PM IST
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जबरन धर्म परिवर्तन का मामला
- फोटो : amar ujala
कानपुर के जूही में किशोरी को प्रेमजाल में फांसकर जबरन धर्मांतरण करने के मामले में शुक्रवार को पुलिस किशोरी का कोर्ट में कलम बंद बयान दर्ज कराएगी। गुरुवार को बयानों के आधार पर विवेचक ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ा दी।
जूही निवासी ई-रिक्शा चालक की 14 वर्षीय बेटी को पड़ोस में टायर कटिंग का काम करने वाला मुन्ना 17 जुलाई को बहलाकर ले गया था। जहां उसे बंधक बनाने के बाद धर्मांतरण कराया गया था। निकाह से पहले ही 19 जुलाई को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर युवक को जेल भेज दिया था।
एसीपी बाबूपुरवा आलोक सिंह ने बताया कि विवेचना और किशोरी के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई गई है। बयानाें के आधार पर आरोपी के परिजनों की भूमिका भी तय की जाएगी।
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जूही निवासी ई-रिक्शा चालक की 14 वर्षीय बेटी को पड़ोस में टायर कटिंग का काम करने वाला मुन्ना 17 जुलाई को बहलाकर ले गया था। जहां उसे बंधक बनाने के बाद धर्मांतरण कराया गया था। निकाह से पहले ही 19 जुलाई को पुलिस ने किशोरी को बरामद कर युवक को जेल भेज दिया था।
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एसीपी बाबूपुरवा आलोक सिंह ने बताया कि विवेचना और किशोरी के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई गई है। बयानाें के आधार पर आरोपी के परिजनों की भूमिका भी तय की जाएगी।
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