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मेडिकल रिम्बर्समेंट के इंतजार में बैठे राज्य और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: gaurav gaurav
Updated Sun, 23 Dec 2018 01:59 PM IST
सार
- प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा चुके राज्य कर्मचारियों को मिलेगी प्रतिपूर्ति
- 9 मार्च 2018 के पहले तक इलाज करा चुके कर्मचारियों को शासन से मिली राहत
- सचिव ने जारी किया आदेश, हाईकोर्ट में एक याचिका के आधार पर स्वास्थ्य सचिव ने अक्तूबर में लगाई थी रोक
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प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के बाद प्रतिपूर्ति (पूर्व में खर्च किए गए रुपयों की वापसी) के इंतजार में बैठे राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है। नौ मार्च 2018 से पहले तक इलाज करा चुके कर्मचारियों को सरकार पहले की तरह ही प्रतिपूर्ति देगी। इस संबंध में पंकज कुमार सचिव उप्र शासन की ओर से 20 दिसंबर को आदेश जारी कर दिया गया है।
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हाईकोर्ट की एक याचिका के आधार पर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के बाद चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने अक्तूबर के अंतिम सप्ताह में रोक लगा दी थी। याचिका में कहा गया था कि जब सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो कर्मचारी वहीं इलाज कराएं, प्राइवेट अस्पताल में क्यों जाते हैं।
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सरकार के इस आदेश से राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को धक्का लगा था। उनका कहना था कि किसी भी आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में कई प्रकार के इलाज की सुविधा नहीं होती, ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना मजबूरी होती है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश अवस्थी ने बताया कि शासन की ओर से संशोधित आदेश जारी हो गया है। यह आदेश राहत देने वाला है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल याचिका दाखिल करने के संबंध में भी आदेश किए गए हैं।
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ऐसे मिलती है प्रतिपूर्ति
राज्य कर्मचारियों या रिटायर हो चुके कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को सरकार की ओर से मुफ्त चिकित्सीय सुविधा दी जाती है। बेहतर इलाज के लिए कई बार कर्मचारी प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं। जो भी पैसा खर्च होता है, उसका बिल संबंधित विभाग में जमा करते हैं। सरकार की ओर से कुल खर्च का 10 फीसदी काटकर भुगतान किया जाता है।
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अभी यह है व्यवस्था
सचिव ने जो आदेश जारी किया है, वह आठ मार्च तक इलाज करा चुके राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए है। स्वास्थ्य सचिव की ओर से अक्तूबर में लगाई गई रोक अभी जारी है। मतलब सरकारी कर्मचारी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकता। कोई कराता भी है तो प्रतिपूर्ति नहीं मिलेगी। नौ मार्च से अक्तूबर तक प्राइवेट में इलाज करा चुके कर्मचारियों के बारे में भी कोई फैसला नहीं हुआ है।
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