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Etawah: 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना भी

Thu, 23 Mar 2023 09:33 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 23 Mar 2023 09:33 PM IST
सार

बसरेहर थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही, अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।

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Rape of a 12 year old girl in Etawah, the court sentenced the guilty to 20 years imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इटावा जिले में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा और एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। घटना 26 अगस्त 2019 को बसरेहर थाना क्षेत्र में हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार शुक्ला ने बताया कि बसरेहर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 26 अगस्त 2019 को थाने में शिकायत की थी।

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उसमें बताया था कि दोपहर करीब डेढ़ बजे उसकी 12 वर्षीय बेटी छोटे भाई के घर पर थी। इसी दौरान चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू निवासी कस्बा बसरेहर घर में घुस आया और बेटी का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर भाई की पत्नी कमरे में पहुंची और बेटी को बचाया।
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इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग निकला। थाना पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।

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20 साल की कैद और एक लाख का जुर्माना
 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने चंद्रप्रकाश को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। बिना अनुमति घर में घुसकर हमला करने के आरोप में सात साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी
 साथ ही, अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कारावास में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। दोषी को सजा मिलने पर परिजनों ने कहा कि इंसाफ मिला है।

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