Etawah: 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना भी
बसरेहर थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही, अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
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इटावा जिले में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल की सजा और एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। घटना 26 अगस्त 2019 को बसरेहर थाना क्षेत्र में हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार शुक्ला ने बताया कि बसरेहर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 26 अगस्त 2019 को थाने में शिकायत की थी।
उसमें बताया था कि दोपहर करीब डेढ़ बजे उसकी 12 वर्षीय बेटी छोटे भाई के घर पर थी। इसी दौरान चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू निवासी कस्बा बसरेहर घर में घुस आया और बेटी का मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी के शोर मचाने पर भाई की पत्नी कमरे में पहुंची और बेटी को बचाया।
इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग निकला। थाना पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
20 साल की कैद और एक लाख का जुर्माना
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने चंद्रप्रकाश को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई। बिना अनुमति घर में घुसकर हमला करने के आरोप में सात साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी
साथ ही, अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। बता दें कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कारावास में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। दोषी को सजा मिलने पर परिजनों ने कहा कि इंसाफ मिला है।