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Kanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
Fri, 24 Jan 2025 12:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 24 Jan 2025 12:41 AM IST
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कानपुर देहात। शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में करीब आठ साल पहले शौंच को गई महिला के साथ उसी गांव के युवक ने खेत में दबोचकर तमंचे के बल पर जबरन दुष्कर्म किया था। गुरुवार को मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एफटीसी प्रथम की अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला दस सितंबर 2016 को शौच के लिए खेतों पर गई थी। जहां पहले से खेत में मौजूद गांव के ही गोविंद ने उसको अकेला देखकर तमंचा के बल पर जबरन दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गोविंद के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। इसके साथ ही आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।
मामले की सुनवाई अपर जिला जज/एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी गोविंद को दोषसिद्ध करते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही अर्थदंड की राशि पीड़िता को दिए जाने और अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को दस माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शिवली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला दस सितंबर 2016 को शौच के लिए खेतों पर गई थी। जहां पहले से खेत में मौजूद गांव के ही गोविंद ने उसको अकेला देखकर तमंचा के बल पर जबरन दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गोविंद के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था। इसके साथ ही आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।
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मामले की सुनवाई अपर जिला जज/एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी गोविंद को दोषसिद्ध करते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही अर्थदंड की राशि पीड़िता को दिए जाने और अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को दस माह के अतिरिक्त कारावास का भी आदेश दिया है।
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