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यूपी: पिता के क्रियाकर्म के लिए राहुल कोठारी को मिली दो हफ्ते की जमानत

Fri, 07 Jan 2022 01:29 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Fri, 07 Jan 2022 01:29 AM IST
सार

रिहाई के साथ कोर्ट ने शर्त लगाई है कि राहुल जब कोर्ट में समर्पण करेगा, तब आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट साथ लाएगा। कर्मकांड के लिए जब वह प्रयागराज जाएगा तो विवेचनाधिकारी को इसकी जानकारी देगा।

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Rahul Kothari gets two weeks bail for his father funeral
विक्रम कोठारी की फाइल फोटो

विस्तार

लगभग 7800 करोड़ रुपये के बैंक घोटालों के आरोपी राहुल कोठारी को पिता विक्रम कोठारी का क्रियाकर्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से दो सप्ताह की सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई है। विक्रम कोठारी का चार जनवरी को निधन हो गया था।
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राहुल ने कंपनी मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालय में पिता की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने क्षेत्राधिकार न होने का हवाला देते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। राहुल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल करते हुए पिता के क्रियाकर्म के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी।
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मानवीय आधार पर दी गई अर्जी का विरोध नहीं किया। बताया कि राहुल का पासपोर्ट सीबीआई कोर्ट में जमा है। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। रिहाई के साथ कोर्ट ने शर्त लगाई है कि राहुल जब कोर्ट में समर्पण करेगा, तब आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट साथ लाएगा। कर्मकांड के लिए जब वह प्रयागराज जाएगा तो विवेचनाधिकारी को इसकी जानकारी देगा।
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