दुष्कर्म के आरोप में “खाकी”: शादी का झांसा देकर कुकृत्य करने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर दर्ज होगी रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश पुलिस महिला सुरक्षा का दावा करती है। वहीं, जिले की खाकी पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगा है। कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में सिपाही पर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
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फर्रुखाबाद जिले में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में सिपाही फंस गया है। सीजेएम ने पीड़िता की अर्जी पर शहर कोतवाल को रिपोर्ट लिखने का आदेश जारी किया है। बता दें कि सिपाही फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन में तैनात है।
शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी युवती ने राजीव गांधी नगर निवासी सिपाही प्रबल अग्निहोत्री के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की। इसमें कहा कि आठ माह पूर्व पंडाबाग मंदिर में सिपाही से मुलाकात हुई थी। प्रबल ने उसका मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सएप पर उससे बात करने लगा।
प्रबल ने उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और शादी करने का आश्वासन दिया। आठ फरवरी 2022 को उसने कानपुर बुलाया। एक होटल में प्रबल ने उसके साथ बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शादी करने से इनकार कर दिया।
शादी करने के लिए 60 लाख रुपये खाते में डलवाने और 100 बीघा जमीन का बैनामा परिजनों से उसके नाम कराने की बात कही। प्रबल ने 29 जुलाई की शाम को घर आकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही, परिजनों को भी धमकाया।
वहीं, पीड़ित के वकील सुनील राठौर ने अर्जी पर सुनवाई के दौरान दलीलें पेश कीं। उन्होंने बताया कि सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेएम ने रिपोर्ट लिखने का आदेश दिया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में सिपाही पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।