फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Pintu Sengar murder case: Saud also got bail from High Court in gangster case

पिंटू सेंगर हत्याकांड: गैंगस्टर मामले में भी सऊद को मिली हाईकोर्ट से जमानत, जेल से होगी रिहाई

Thu, 31 Mar 2022 11:51 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 31 Mar 2022 11:51 AM IST
सार

पिंटू सेंगर की हत्या के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सऊद ने गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तर्क रखा कि वह किसी आपराधिक गैंग का सदस्य नहीं है। जमानत मिलने पर वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को नहीं धमकाएगा, कोर्ट में तारीखों पर हाजिर होगा।

विज्ञापन
Pintu Sengar murder case: Saud also got bail from High Court in gangster case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर में पिंटू सेंगर हत्याकांड में आरोपी सऊद अख्तर को गैंगस्टर के मामले में भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हत्या के मामले में 17 फरवरी को ही जमानत मिल गई थी लेकिन गैंगस्टर के मुकदमे के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो सका था।
विज्ञापन


दो जमानतों और निजी बंधपत्र दाखिल करने पर सऊद की जेल से रिहाई हो जाएगी। वह 20 अक्तूबर 2020 से जेल में है। 22 फरवरी 2022 को गैंगस्टर कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद उसने हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। चकेरी थानांतर्गत जेके कालोनी में 20 जून 2020 को दिनदहाड़े गोलियां बरसाकर शूटरों ने पिंटू सेंगर की हत्या कर दी थी।
विज्ञापन


हत्या के लिए 40 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी। पिंटू के भाई धर्मेंद्र सिंह सेंगर ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद चकेरी पुलिस ने सऊद अख्तर, महफूज अख्तर, मो.आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट, तनवीर बादशाह, साफेज सैफी उर्फ हैदर, आमिर, श्याम सुशील मिश्रा, एहसान कुरैशी, सलमान बेग, मो.फैसल, अनीस, मो.असलम, मो.अयाज उर्फ टाइसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी एक रिपोर्ट दर्ज की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पिंटू सेंगर की हत्या के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सऊद ने गैंगस्टर मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तर्क रखा कि वह किसी आपराधिक गैंग का सदस्य नहीं है। जमानत मिलने पर वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को नहीं धमकाएगा, कोर्ट में तारीखों पर हाजिर होगा।

सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया लेकिन सऊद का आपराधिक इतिहास पेश नहीं किया जा सका। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय भनोट ने सऊद की जमानत मंजूर कर ली।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed