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Kanpur News: 20 लाख तक की प्रॉपर्टी की खरीद पर पैन से मिल सकती राहत

Tue, 03 Mar 2026 01:58 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Mar 2026 01:58 AM IST
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PAN can provide relief on property purchases up to Rs 20 lakh.
कानपुर। आयकर विभाग ने प्रॉपर्टी लेनदेन से जुड़े पैन अनिवार्यता नियमों में बदलाव का सुझाव दिया है। प्रस्तावित नए नियमों के ड्राफ्ट से घर खरीदने वालों की प्रक्रिया आसान हो सकती है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो 20 लाख रुपये तक की प्राॅपर्टी की खरीद पर पैन से राहत मिल सकती है।
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कर विशेषज्ञ सीए राहुल चंद्रा ने बताया कि वर्तमान में 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की खरीद-फरोख्त में पैन देना अनिवार्य है। नए प्रस्ताव में इस सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की बात कही गई है। यानी 20 लाख रुपये से कम मूल्य की डील में पैन देना जरूरी नहीं रहेगा। इससे छोटे लेनदेन करने वालों की कागजी प्रक्रिया कम होगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी अधिक सरल बन सकती है। यह बदलाव आम जनता के लिए काफी सुविधाजनक होगा। इससे लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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ड्राफ्ट में यह भी सुझाव है कि गिफ्ट के रूप में संपत्ति मिलने पर पैन अनिवार्य किया जा सकता है। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत जमीन या फ्लैट ट्रांसफर होने पर भी पैन देना पड़ सकता है। इसका उद्देश्य बड़े और जटिल सौदों पर निगरानी बनाए रखना है। यह केवल एक ड्राफ्ट प्रस्ताव है और सरकार अंतिम निर्णय लेगी। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की संभावना है।
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