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Kanpur News: जबरन जिंक बेचने के आरोपी सचिव के वेतन रोकने के आदेश

Thu, 29 Jan 2026 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 29 Jan 2026 12:23 AM IST
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Order to stop the salary of the secretary accused of forcibly selling zinc
कानपुर देहात। औरंगाबाद डालचंद्र बी पैक्स में किसानों को जबरन जिंक बेचने के आरोपी सचिव का एक माह का वेतन रोक दिया गया। इधर जिंक नमूना की जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता प्रवीन कुमार ने बताया कि झींझक ब्लॉक में औरंगाबाद डालचंद्र बी-पैक्स में तैनात तत्कालीन सचिव मुकेश कुमार गुप्ता की ओर से उर्वरक के साथ जबरन जिंक पैकेट 110 रुपये में बेंचे जाने की शिकायत मिली थी। बीते साल 1 दिसंबर 2025 को मौके पर जाकर जांच की गई।
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जिला कृषि अधिकारी ने जिंक पैकेट का नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा। समिति सदस्यों व किसानों ने सचिव मुकेश कुमार गुप्ता के विरूद्ध लिखित बयान दिए। इसपर उन्हें हटाकर लक्ष्मणपुर पिलख भेजा गया। इसके साथ ही अब एक माह का वेतन रोका गया है। इसके साथ ही चेतावनी जारी कर कार्यप्रणाली में सुधार को कहा गया है। अन्यथा कि स्थिति में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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