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Kanpur News: जमीन के करीब मिली अकृषक गतिविधि, अर्थदंड लगाया
Sun, 19 Apr 2026 02:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sun, 19 Apr 2026 02:11 AM IST
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कानपुर देहात। सिकंदरा तहसील के नंदना स्थित जमीन के करीब अकृषक गतिविधि पायी गई। डीएम कोर्ट ने 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अब 841640 रुपये व डेढ़ फीसदी साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
औरैया के ब्रह्मनगर निवासी उमेश चंद्र ने चार नवंबर 2025 को नंदना में 0.966 हेक्टेयर जमीन क्रय की थी। बैनामा में जमीन मुगल मार्ग से दूर व सामान्य कृषि भूमि दर्शाया गया। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने पांच फरवरी 2026 को स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें जमीन मुगल मार्ग के करीब मिली। वहीं नजदीक ही अकृषक गतिविधि भी पायी है। स्टांप शुल्क 791640 रुपये कम अदा करने पर वाद दायर किया गया।
डीएम की कोर्ट में सुनवाई हुई। नोटिस पर क्रेता उपस्थित हुए और अर्थदंड माफ कर कम अदा किया स्टांप शुल्क जमा कराने की प्रार्थना की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनवाया। बैनामा की छायाप्रति अवरुद्ध कर दी। पचास हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अब 841640 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है। संपूर्ण धनराशि एक माह में जमा नहीं करने पर वसूली की कार्यवाही होगी।
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औरैया के ब्रह्मनगर निवासी उमेश चंद्र ने चार नवंबर 2025 को नंदना में 0.966 हेक्टेयर जमीन क्रय की थी। बैनामा में जमीन मुगल मार्ग से दूर व सामान्य कृषि भूमि दर्शाया गया। सहायक महानिरीक्षक निबंधन ने पांच फरवरी 2026 को स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें जमीन मुगल मार्ग के करीब मिली। वहीं नजदीक ही अकृषक गतिविधि भी पायी है। स्टांप शुल्क 791640 रुपये कम अदा करने पर वाद दायर किया गया।
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डीएम की कोर्ट में सुनवाई हुई। नोटिस पर क्रेता उपस्थित हुए और अर्थदंड माफ कर कम अदा किया स्टांप शुल्क जमा कराने की प्रार्थना की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनवाया। बैनामा की छायाप्रति अवरुद्ध कर दी। पचास हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अब 841640 रुपये व डेढ़ फीसदी प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज जमा करने का आदेश दिया है। संपूर्ण धनराशि एक माह में जमा नहीं करने पर वसूली की कार्यवाही होगी।
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