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कारोबारियों के लिए बुरी खबर, जीएसटी विभाग ने लिया ये बड़ा फैसला
Sat, 12 Jan 2019 04:24 PM IST
शिखा पांडेय
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Sat, 12 Jan 2019 04:24 PM IST
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डेमो पिक
जीएसटी रिटर्न भरने में लापरवाही बरतने वालों की अब खैर नहीं। संबंधित विभाग ने कारोबारियो की मनमानी को रोकने के लिए इस ओर बड़ा फैसला लिया है। जीएसटी में अब जो भी कारोबारी लगातार दो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, उनके ई-वे बिल जनरेट होने से रोक दिए जाएंगे।
इससे कारोबारी 50 हजार से अधिक का माल एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं भेज सकेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद से बड़ी संख्या में ऐसे कारोबारी हैं, जो अपने रिटर्न फाइल करने में लापरवाही बरतते हैं।
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इससे कारोबारी 50 हजार से अधिक का माल एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं भेज सकेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद से बड़ी संख्या में ऐसे कारोबारी हैं, जो अपने रिटर्न फाइल करने में लापरवाही बरतते हैं।
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ई-वे बिल जनरेट नहीं होने से कारोबारी माल नहीं भेज सकेंगे। इसका प्रभाव उनके कारोबार पर पड़ेगा। कारोबारी सिर्फ 50 हजार रुपये के अंदर का माल भेज सकेंगे।
यह व्यवस्था राज्य के अंदर और दूसरे राज्य से जुड़े सभी कारोबारों पर लागू की गई है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 25 फीसद कारोबारी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं।
यह व्यवस्था राज्य के अंदर और दूसरे राज्य से जुड़े सभी कारोबारों पर लागू की गई है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 25 फीसद कारोबारी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं।