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MLA Irfan Solanki: गैंगस्टर मामले में भी इरफान-रिजवान को नहीं मिली जमानत
Tue, 17 Jan 2023 10:45 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 17 Jan 2023 10:45 AM IST
सार
जाजमऊ में आगजनी और फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा के मामले में भी इरफान की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट से खारिज होने के बाद गैंगस्टर मामले में भी इरफान-रिजवान को जमानत नहीं मिली।
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इरफान सोलंकी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक और झटका लगा है। गैंगस्टर एक्ट में आरोपी इरफान और उनके भाई रिजवान की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट चंद्रगुप्त ने खारिज कर दी है। इससे पहले जाजमऊ में आगजनी और फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा के मामले में भी इरफान की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं।
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जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक घनश्याम श्रीवास्तव व एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने तर्क रखा कि जाजमऊ थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने 26 दिसंबर 2022 को इरफान समेत पांच लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इरफान, रिजवान, इसराइल आटे वाला, मो.शरीफ व शौकत अली का संगठित गिरोह है।
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7 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा के प्लाट पर कब्जा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आग लगा दी गई थी। इरफान और रिजवान की ओर से अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने तर्क रखा कि दोनों को राजनीतिक रंजिशवश झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। दोनों सीधे-सादे व्यक्ति हैं। गैंग चार्ट में इरफान के खिलाफ सिर्फ एक और रिजवान के खिलाफ दो मुकदमे दिखाए गए हैं। एक मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर नहीं लगाया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इरफान और रिजवान के अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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