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MLA Irfan Solanki: रंगदारी मामले में इरफान-रिजवान की जमानत अर्जी खारिज, दो फरवरी तक के लिए जेल भेजे गए विधायक

Wed, 04 Jan 2023 08:27 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 04 Jan 2023 08:27 PM IST
सार

इरफान और रिजवान को सुबह लगभग 12 बजे भारी सुरक्षा के बीच निचली अदालत में पेश किया गया। रंगदारी मामले में रिमांड अर्जी और जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान लगभग 1:15 बजे तक अदालत में रहे। न्यायिक कार्यवाही खत्म होने के बाद रिजवान को तुरंत जेल भेज दिया गया, जबकि इरफान को सेशन कोर्ट ले जाया गया।

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MLA Irfan Solanki: Irfan-Rizwan bail application rejected in extortion case
इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

महराजगंज जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी और कानपुर जेल में बंद उनके भाई रिजवान की रंगदारी मामले में दाखिल की गई जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी गई। वहीं निचली अदालत ने इरफान और रिजवान को 17 जनवरी तक के लिए और सेशन कोर्ट ने इरफान को दो फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

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विधायक और उनके भाई की रंगदारी मामले में एमपी/एमएलए लोअर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक यादव की अदालत में और गैंगस्टर मामले में एमपी/एमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की अदालत में पेश किया गया था। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी।
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इरफान और रिजवान को सुबह लगभग 12 बजे भारी सुरक्षा के बीच निचली अदालत में पेश किया गया। रंगदारी मामले में रिमांड अर्जी और जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान लगभग 1:15 बजे तक अदालत में रहे। न्यायिक कार्यवाही खत्म होने के बाद रिजवान को तुरंत जेल भेज दिया गया, जबकि इरफान को सेशन कोर्ट ले जाया गया।

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यहां पर गैंगस्टर मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अभियोजन की बी वारंट की अर्जी स्वीकार करते हुए जेल भेजने का आदेश कर दिया। लगभग आधा घंटे चली कार्यवाही के बाद इरफान अदालत से बाहर निकले और करीब 1:45 बजे पुलिस जीप से वापस महराजगंज जेल के लिए रवाना हो गए। वे लगातार यही कहते रहे कि न्याय की जीत होगी। कल भी बेगुनाह था, अभी भी बेगुनाह हूं। मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है।

जेल में दुर्व्यवहार की शिकायत
निचली अदालत में सुनवाई के दौरान इरफान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित की ओर से एक अर्जी देकर जेल में इरफान के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, सुविधाएं मुहैया न कराए जाने और उनका सही इलाज न कराए जाने की शिकायत भी की गई। इस पर कोर्ट ने जेल मैनुअल के हिसाब से इरफान को सुविधाएं देने का आदेश दिया है।

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