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औरैया: चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले युवक को मिली उम्रकैद की सजा

Thu, 29 Aug 2019 11:25 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, औरैया
यूपी डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Thu, 29 Aug 2019 11:25 PM IST
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misdeeds attempt with 4 year old girl accused life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala Graphics
औरैया में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) राजेश चौधरी की अदालत से आजीवन कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के नवें दिन बृहस्पतिवार को फैसला आ जाने की वकीलों ने सराहना की है। 
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विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि जिले के एक गांव में एक अगस्त को प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गई बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई थी। चार वर्षीय बच्ची के पिता ने श्याम वीर सिंह के खिलाफ बच्ची को फुसलाकर अपने घर ले जाने और मनमानी की कोशिश की रिपोर्ट बेला थाने में दर्ज कराई थी।
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पुलिस ने श्याम वीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आगे की कार्रवाई में भी तेजी कायम रखते हुए 20 दिन में विवेचना पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। आरोपी की ओर से कोई वकील पेश न करने पर न्यायमित्र प्रीति गुप्ता को पैरवी के लिए अधिकृत किया गया था।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर बृहस्पतिवार को श्याम वीर को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। चार्जशीट के नवें दिन फैसला आने को वकीलों ने बड़ी उपलब्धि बताया है। अधिवक्ता शिवम शर्मा समेत कई वकीलों का कहना है कि यह मामला त्वरित न्याय की अवधारणा को हकीकत बनाने का बड़ा उदाहरण है।
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