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फतेहपुर: भाभी से दुष्कर्म करने वाले देवर को 10 साल की कैद, कोर्ट ने 29 हजार का अर्थदंड भी लगाया

Mon, 28 Feb 2022 05:58 PM IST
शिखा पांडेय न्यज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 28 Feb 2022 05:58 PM IST
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misdeed accused gets 10 years imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
फतेहपुर जिले में भाभी से दुष्कर्म करने वाले देवर को कोर्ट ने 10 साल कैद और 29 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि महिला पर उसके चचेरे देवर चंदन सिंह यादव की नीयत खराब रहती थी।
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देवर ने 19 अप्रैल 2015 की शाम घर में घुसकर छेड़खानी की। कुछ दिन बाद 27 अप्रैल की शाम महिला जंगल गई थी, तभी चंदन सिंह ने गोली मारने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया। महिला ने यह घटना अपने ससुर व पति को बताई। ससुर ने कोर्ट के माध्यम से खागा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
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दुष्कर्म के बाद महिला गर्भवती हो गई थी। नौ फरवरी 2016 को उसने बच्चे को जन्म दिया। कोर्ट ने चंदन सिंह, महिला और बच्चे के डीएनए की जांच के आदेश दिए थे। जांच में इसकी पुष्टि हुई। गवाहों और वैज्ञानिक साक्ष्यों को आधार मानकर अपर सत्र न्यायाधीश नित्या पांडेय ने सोमवार को आरोपी को सजा सुनाते हुआ अर्थदंड लगाया।
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