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कन्नौज: किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म में दो को उम्रकैद, गर्भवती हालत में बदायूं में मिली थी

Tue, 27 Aug 2019 08:41 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Tue, 27 Aug 2019 08:41 PM IST
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misdeed accused get life imprisonment in kannauj
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
कन्नौज में किशोरी को बंधक बनाकर गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 62 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। 26 फरवरी 2017 को करन उर्फ कलक्टर यादव निवासी कुंदीपुर नवाबगंज फर्रुखाबाद और श्याम यादव निवासी रुदायन कंपिल फर्रुखाबाद ने गुरसहायगंज कस्बे से अनुसूचित जाति की 13 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसला कर अगवा कर लिया था।
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दोनों उसे बदायूं ले गए। करीब दो माह तक बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया था। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर गुरसहायगंज कोतवाली में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। पुलिस ने घटना के दो माह बाद बदायूं से किशोरी को एक माह की गर्भवती हालत में तलाश लिया था।
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मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट रामवरन सरोज ने 10 गवाहों की गवाही के आधार पर दोनाें को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनाें पर 62 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता बृजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि दोनाें आरोपी गुरसहायगंज के किदवई नगर मोहल्ले में राजू उर्फ लाला के मकान में किराये पर रहकर राजमिस्त्री का काम करते थे। विवेचना सीओ सुरेंद्र कुमार पाल ने की थी। 
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