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Kanpur News: किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा
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कन्नौज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अलका यादव ने बुधवार को पॉक्सो समेत एससी-एसटी व मारपीट के मामले में दोषी को तीन साल की सजा व 6,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कोतवाली गुरसहायगंज में 22 जनवरी 2019 को किशोरी के परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया था कि 15 जनवरी 2019 की शाम साढ़े सात बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री शौच के लिए जा रही थी। तभी इस्माइलपुर निवासी तहसीम ने उसे सुनसान जगह पर पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। शोर करने पर जातिसूचक गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की थी।
पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद 26 मार्च 19 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की। मामले की सुनवाई करते हुए युवक को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व 6,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर युवक को डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट के आदेश पर दोषी तहसीम न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।
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कोतवाली गुरसहायगंज में 22 जनवरी 2019 को किशोरी के परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया था कि 15 जनवरी 2019 की शाम साढ़े सात बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री शौच के लिए जा रही थी। तभी इस्माइलपुर निवासी तहसीम ने उसे सुनसान जगह पर पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा। शोर करने पर जातिसूचक गालियां देते हुए उसके साथ मारपीट की थी।
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पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद 26 मार्च 19 को चार्जशीट कोर्ट में पेश की। मामले की सुनवाई करते हुए युवक को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व 6,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर युवक को डेढ़ माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट के आदेश पर दोषी तहसीम न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया गया।
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