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Kanpur News: किशोरी का अपहरण करने में दोषी को सात साल की कैद
Fri, 23 Oct 2026 01:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Fri, 23 Oct 2026 01:20 AM IST
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कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से वर्ष 2013 में किशोरी के हुए अपहरण के मामले की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने और गवाह, साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त देवेंद्र संखवार को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई।
डेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 11 मई 2013 को डेरापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें गढ़ी दरवाजा अमरौधा थाना भोगनीपुर निवासी देवेंद्र संखवार पर 16 वर्षीय बेटी को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। विवेचना करते हुए 25 जनवरी 2014 को देवेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए।
इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट हिमांशु कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त देवेंद्र संखवार दोषी ठहरा उसे सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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डेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 11 मई 2013 को डेरापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें गढ़ी दरवाजा अमरौधा थाना भोगनीपुर निवासी देवेंद्र संखवार पर 16 वर्षीय बेटी को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। विवेचना करते हुए 25 जनवरी 2014 को देवेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए।
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इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट हिमांशु कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त देवेंद्र संखवार दोषी ठहरा उसे सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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