फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Legal notice sent to Anjali Arora for leaving 'Nagada Night' event midway; Rs 1.20 crore in damages sought

कानपुर: नगाड़ा नाइट बीच में छोड़ने के मामले में अंजलि अरोड़ा को कानूनी नोटिस, मांगा 1.20 करोड़ का हर्जाना

Thu, 22 Oct 2026 10:22 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 22 Oct 2026 10:22 PM IST
सार

अंजलि अरोड़ा पर नगाड़ा नाइट बीच में छोड़ने और कानपुरवासियों पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। स्वरूप नगर थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया।

विज्ञापन
Legal notice sent to Anjali Arora for leaving 'Nagada Night' event midway; Rs 1.20 crore in damages sought
अंजलि अरोड़ा केस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नगाड़ा नाइट कार्यक्रम बीच में छोड़ने और कानपुरवासियों पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा को कानूनी नोटिस भेजा गया है। आयोजक पक्ष ने अंजलि और उनकी मैनेजर प्रीति दुबे को नोटिस भेजकर 15 दिन में 1.20 करोड़ रुपये हर्जाना देने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए स्वरूप नगर थाने में प्रार्थना पत्र भेजा गया है।
विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल डिजिटल देशी मीडिया में मार्केटिंग का काम देखने वाले आशीष कुमार के अधिवक्ता करीम अहमद सिद्दीकी ने नोटिस भेजा है। इसमें कथित मानहानि के लिए एक करोड़ और कार्यक्रम बीच में छोड़ने से हुए आर्थिक नुकसान के लिए 20 लाख रुपये मांगे गए हैं। आशीष के मुताबिक, उन्होंने शोर बैंड के मालिक अमन निगम और दि बारात कार्निवल इवेंट कंपनी के मालिक अनुभव राज के साथ मिलकर कार्यक्रम कराया था। अंजलि के साथ 45 मिनट मंच पर रहने और प्रायोजकों व विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित करने की सहमति बनी थी। आरोप है कि कार्यक्रम अधूरा छोड़ने से अतिथियों का अपमान हुआ और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। आशीष ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के लिए तीन लाख रुपये दिए गए और यात्रा के नाम पर एक लाख रुपये से अधिक खर्च कराया गया। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर अदालत का रुख करने की चेतावनी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed