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Kanpur News: महिला से लूट के दोषी को पांच साल का कारावास
Sat, 20 Dec 2025 02:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Sat, 20 Dec 2025 02:02 AM IST
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कानपुर देहात। कानपुर नगर के साढ़ क्षेत्र के अमौर-सचौली मार्ग की पुलिया के पास वर्ष 2022 में ई-रिक्शा सवार महिला से बाइक सवार ने गहनों का पर्स लूटा था। इस मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोष सिद्ध कर पांच साल की सजाई सुनाई। साथ ही अर्थदंड लगाया है।
बिधनू थाना क्षेत्र के बीछी गांव निवासी रेखा पासवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह 18 मार्च 2022 को पति राहुल व भाई गोपी के साथ मायके नरवल थाना क्षेत्र के नरौरा जा रही थी। सभी लोग ई-रिक्शा से जा रहे थे। साढ़ क्षेत्र में आमौर व सचौली पुलिया के बीच पीछे से आए बाइक सवार ने झपट्टा मार पर्स छीन लिया। उसमें उसके गहने थे। लुटेरे के झपट्टा मारने पर वह गिरकर घायल हो गई। बचाने में कूदे पति भी घायल हो गए थे।
पीड़िता ने लुटेरे की बाइक का नंबर पुलिस को बताया था। पुलिस ने नरवल थाना क्षेत्र के नसड़ा सरसौल निवासी दिग्विजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को बचाव व अभियोजन में बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दिग्विजय सिंह को दोष सिद्ध करते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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बिधनू थाना क्षेत्र के बीछी गांव निवासी रेखा पासवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह 18 मार्च 2022 को पति राहुल व भाई गोपी के साथ मायके नरवल थाना क्षेत्र के नरौरा जा रही थी। सभी लोग ई-रिक्शा से जा रहे थे। साढ़ क्षेत्र में आमौर व सचौली पुलिया के बीच पीछे से आए बाइक सवार ने झपट्टा मार पर्स छीन लिया। उसमें उसके गहने थे। लुटेरे के झपट्टा मारने पर वह गिरकर घायल हो गई। बचाने में कूदे पति भी घायल हो गए थे।
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पीड़िता ने लुटेरे की बाइक का नंबर पुलिस को बताया था। पुलिस ने नरवल थाना क्षेत्र के नसड़ा सरसौल निवासी दिग्विजय सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को बचाव व अभियोजन में बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी दिग्विजय सिंह को दोष सिद्ध करते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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