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महोबा कांड: इंद्रकांत मामले के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई अब 6 नवंबर को, जेल में बंद हैं ब्रह्मदत्त व सुरेश सोनी
Wed, 04 Nov 2020 12:46 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, महोबा
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 04 Nov 2020 12:46 AM IST
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इंद्रकांत त्रिपाठी (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में जेल में बंद आरोपी सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त की जमानत याचिका पर अब 6 नवंबर को सुनवाई होगी। मंगलवार को लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में दोनों की जमानत याचिका की सुनवाई की तारीख बढ़ा दी।
सात सितंबर को इंद्रकांत ने वीडियो वायरल किया था। उन्हें आठ सितंबर को गोली लगी थी। 13 सितंबर को कानपुर के एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। वीडियो में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, तत्कालीन कबरई थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ला, ब्रह्मदत्त और सुरेश सोनी पर भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगाए थे।
मामले में इंद्रकांत के भाई रविकांत ने तत्कालीन एसपी, कबरई थाना प्रभारी, ब्रह्मदत्त व सुरेश सोनी को नामजद कराते हुए अधीनस्थ पुलिस कर्मी (अज्ञात) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त जेल में बंद हैं।
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दोनों के अधिवक्ता ने एंटी करप्शन कोर्ट लखनऊ में जमानत याचिका दाखिल की है। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई होनी थी। रविकांत ने बताया कि कोर्ट में दोनों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
आरोपियों के अधिवक्ताओं की तरफ से अर्जी दिए जाने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 6 नवंबर है। इधर, रविकांत ने आईपीएस मणिलाल पाटीदार और अन्य पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी न होने से नाराजगी जताई है।
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सात सितंबर को इंद्रकांत ने वीडियो वायरल किया था। उन्हें आठ सितंबर को गोली लगी थी। 13 सितंबर को कानपुर के एक निजी अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। वीडियो में तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार, तत्कालीन कबरई थाना प्रभारी देवेंद्र शुक्ला, ब्रह्मदत्त और सुरेश सोनी पर भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगाए थे।
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मामले में इंद्रकांत के भाई रविकांत ने तत्कालीन एसपी, कबरई थाना प्रभारी, ब्रह्मदत्त व सुरेश सोनी को नामजद कराते हुए अधीनस्थ पुलिस कर्मी (अज्ञात) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त जेल में बंद हैं।
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दोनों के अधिवक्ता ने एंटी करप्शन कोर्ट लखनऊ में जमानत याचिका दाखिल की है। मंगलवार को याचिका पर सुनवाई होनी थी। रविकांत ने बताया कि कोर्ट में दोनों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
आरोपियों के अधिवक्ताओं की तरफ से अर्जी दिए जाने के बाद सुनवाई की अगली तारीख 6 नवंबर है। इधर, रविकांत ने आईपीएस मणिलाल पाटीदार और अन्य पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी न होने से नाराजगी जताई है।